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Employees Pension Scheme: क्या है EPS, योजना के अन्य लाभ व डिटेल्स के बारे में जानें

Employees Pension Scheme: क्या है EPS, योजना के अन्य लाभ व डिटेल्स के बारे में जानें
Vandana Punj
Vandana Punj

आपने कर्मचारी भविष्य निधी (EPF), पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF) और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) जैसे अलग-अलग पेंशन योजनाओं के बारे में सुना होगा। लेकिन इस लेख में हम जानेंगे- कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) क्या है, ईपीएस से आपको कितनी पेंशन मिलेगी (Pension under EPS) और आप EPS अकाउंट से पैसे कैसे निकाल सकते हैं आदि सवालों के बारे में इस लेख में जानेंगे:

कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) क्या है?

कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) एक रिटायरमेंट स्कीम है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) मैनेज करता है। यह योजना खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए है जो संगठित क्षेत्र में काम कर चुके हैं और 58 वर्ष की आयु में रिटायर्ड हो गए हैं। योजना के तहत रिटायर्ड कर्मचारी को प्रति माह एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। हालांकि पेंशन की राशि कर्मचारी के निवेश अमाउंट पर निर्भर करती है।

योजना का लाभ लेने के जरूरी है कि कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। हालांकि ये जरूरी नहीं नौकरी लगातार रही हो। EPS को साल 1995 में लॉन्च किया गया था। इस योजना में मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्य, दोनों शामिल हो सकते हैं।

कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) के लाभ

ईपीएस योजना के तहत 58 साल की उम्र में रिटायर होने पर कर्मचारी को पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि कर्मचारी चाहे तो 50 साल की आयु पूरी होने पर भी अपने EPS अकाउंट से पैसे निकालना शुरू कर सकता है। चलिए इसके अन्य लाभों के बारे में जानते हैं:

  • 58 साल की उम्र में रिटायर होने पर पेंशन का लाभ ले सकते हैं। हालांकि 58 की उम्र होने तक कर्मचारी ने 10 साल तक जॉब की हो। तब ही पेंशन का लाभ ले सकता है। मासिक पेंशन का लाभ लेने के लिए फॉर्म 10D भरना होता है।
  • अगर कोई कर्मचारी 58 साल की उम्र से पहले 10 साल तक जॉब नहीं कर पाता है, तो वह फॉर्म 10C भरकर पूरी राशि निकाल सकता है। हालांकि ऐसे कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।
  • कर्मचारी के निधन पर उसके परिवार के सदस्यों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। बशर्ते कर्मचारी उपरोक्त शर्तें पूरी करता हो।
  • अगर नौकरी के दौरान कोई कर्मचारी पूरी तरह से विकलांग हो जाता है और आगे नौकरी नहीं कर पाता, जिससे पेंशन पाने के लिए योग्य सर्विस अवधि (10 साल) पूरा नहीं होता। ऐसी स्थिति में वह कर्मचारी पेंशन पाने का हकदार है। कर्मचारी को विकलांग होने की तारीख से जिंदगीभर के लिए मासिक वेतन दिया जाएगा।

नोट: लेकिन पेंशन राशि देने से पहले उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा, यह चेक करने के लिए वह व्यक्ति विकलांग होने से पहले नौकरी कर रहा था और अब नौकरी नहीं कर सकता। सब सही होने पर ही पेंशन राशि दी जाएगी।

ईपीएस पेंशन राशि कैसे कैलकुलेट करें

पीएफ में पेंशन की राशि- सदस्य ने कितनी सैलरी है और कितने साल तक जॉब किया है इस बात पर निर्भर करता है। नीचे बताए गए फॉर्मूले के आधार पर कर्मचारी अपनी ईपीएस पेंशन राशि कैलकुलेट (EPS Pension Calculator) कर सकते हैं:

कर्मचारी का मासिक वेतन = पेंशन योग्य वेतन X पेंशन योग्य सेवा /70

चलिए फॉर्मूले को उदाहरण से समझते हैं: मान लें, किसी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रु. है। कंपनी कर्मचारी के वेतन का 8.33% हर महीने कर्मचारी के EPS अकाउंट में जमा करती है। इस हिसाब से कर्मचारी के ईपीएस खाते में प्रति माह ₹15000 X 8.33/100 = ₹1250 रु. जमा होता है। अब कर्मचारी जितने समय के लिए नौकरी करेगा, उसकी सैलरी बढ़ेगी उसी हिसाब से उसके ईपीएस खाते में पैसे जमा होंगे।

कर्मचारी पेंशन स्कीम से संबंधित प्रश्न 

EPS फुल फॉर्म क्या है?

ईपीएस का फुल फॉर्म- कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) होता है।

ईपीएस पेंशन का पैसे कैसे निकालें?

ईपीएस योजना के तहत मासिक पेंशन पाने के लिए फॉर्म 10D भरें और रिटायरमेंट से पहले पूरी राशि निकालने के लिए फॉर्म 10C भरना होगा।

ईपीएस के लिए योग्यता शर्तें (EPS Eligibility Criteria) क्या हैं?

ईपीएस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित योग्यता शर्तों को पूरा करना होगा:

  • कर्मचारी EPFO का सदस्य होना चाहिए
  • 10 साल तक नौकरी की हो (जरूरी नहीं नौकरी लगातार की हो)
  • कर्मचारी की आयु 58 साल हो
  • 50 वर्ष की आयु होने पर कर्मचारी EPS से पैसे निकालना शुरू कर सकते हैं
  • अगर 60 साल की उम्र तक पेंशन न लिया जाए तो इसके बाद कर्मचारी को हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलेगी.

ईपीएस अकाउंट नबंर कहां से मिलेगा?

ईपीएफ अकाउंट नंबर ही ईपीएस अकाउंट नंबर (EPS Account Number) के रूप में काम करता है। कोई कर्मचारी UAN नंबर के जरिए ईपीएफओ पोर्टल पर लॉग-इन करके अपना ईपीएफ अकाउंट नंबर देख सकता है।

नौकरी छोड़ने के कितने दिन बाद पेंशन निकाल सकते हैं?

कोई कर्मचारी इस्तीफा देने या नौकरी से निकाले जाने के 2 महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वह अपने ईपीएफ की राशि निकाल सकता है।

ईपीएस पेंशन के लिए कौन से कर्मचारी योग्य नहीं हैं?

ईपीएस पेंशन (EPS Pension) का लाभ लेने के लिए 10 साल तक नौकरी करना अनिवार्य है। अगर कोई कर्मचारी वर्तमान में जॉब कर रहा है और उसने 10 साल की जॉब सर्विस पूरी नहीं की है तो वह EPS Fund लेने के पात्र नहीं है।

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