GST Online Registration- जानें जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन प्रोसेस स्टेप-बाय-स्टेप
अधिक है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) करवाना जरूरी है। चलिए इस लेख में जानते हैं ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से:
जीएसटी रजिस्ट्रेशन पार्ट-A को ऑनलाइन भरने का प्रोसेस
- स्टेप-1: सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऑफिशियल वेबसाइट (https://www.gst.gov.in/) पर जाएं और सर्विस पर क्लिक करें। फिर रजिस्ट्रेशन टैब पर जाएं और ‘New Registration’ पर क्लिक करें।
- स्टेप-2: उसके बाद पार्ट-A में निम्नलिखित डिटेल्स भरेंः
- न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें, नीचे जाने के बाद ‘I am a’- टैक्सपेयर चुनें। अपना राज्य और जिला चुनें। फिर अपना बिजनेस नाम और पैन नंबर भरें।
- ई-मेल और मोबाइल नंबर दर्ज करें। हालांकि अगर आपका पैन आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स से लिंक्ड है तो ई-मेल और मोबाइल नंबर भरने की आवश्यकता नहीं।
- आपके रजिस्ट्रर्ड मेल या मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। इसे भरें।
- “Proceed” प्रोसिड पर क्लिक करें।
- स्टेप-3: ई-मेल या मोबाइल नंबर पर मिले OTPs को भरे और आगे की प्रक्रिया करें। OTP न मिलने की स्थिति में “Resend OTP” पर क्लिक करें।
- स्टेप-5: 15 डिजिट का एक टेम्परोरी रेफरेंस नंबर (TRN) प्राप्त होगा। जिसे आपको संभालकर कहीं नोट कर लेना है। क्योंकि 15 दिनों बाद पार्ट-B की डिटेल्स भरते वक्त TRN नंबर की जरूरत होगी।
- स्टेप-6: एक बार दोबारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाएं और ‘New Registration’ टैब को सेलेक्ट करें।
- स्टेप-7: Temporary Reference Number (TRN) को सेलेक्ट करें। TRN और कैप्चा कोड भरकर आगे की प्रक्रिया करें।
- स्टेप-8: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिले OTP को दर्ज करें और प्रोसिड पर क्लिक करें।
- स्टेप-:9 अब आपको आपका आवेदन drafts में दिख रहा होगा। “Edit Icon” पर क्लिक करें।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन पार्ट-B को भरने की प्रक्रिया
जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पार्ट-बी 10 सबहेड में बटा होता है, जिसमें- business details, promoter/partners, authorised signatory, authorised representative, principal place of business, additional place of business, goods and services, state specific information, Aadhaar authentication और verification शामिल है।
इन 10 सबहेड के तहत करीब 27 अलग-अलग पॉइंट होते हैं, जिन्हें भरना होता है। जैसे-जैसे आप सेक्शन भरते जाएंगे वह ब्लू कलर का होता जाएगा। फॉर्म का 26वां और 27वां प्वाइंट कंसेंट और सेल्फ-वेरिफिकेशन से जुड़ा होता है।
जबकि फॉर्म के 25 पॉइंट भरने के बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन और जीएसटी फॉर्म वेरिफिकेशन करना होगा। जो ऑनलाइन किया जा सकता है। एक बार जब एप्लिकेशन वेरिफाइ हो जाए इसे “सबमिट” पर क्लिक करके GST पोर्टल पर भेजना होगा।
इसके बाद जीएसटी पोर्टल आवेदन चेक करेगा, सभी जानकारियों को वेरिफाई करेगा। अगर वेरिफिकेशन सफल रहता है तो एक Application Reference Number(ARN) जनरेट होगा और उसे ऑथराइज सिग्नेटरी को इसकी जानकारी GST REG 02 फॉर्म के जरिए एक एकनॉलेजमेंट भेज कर दी जाएगी।
इसके बाद एप्लीकेशन को जीएसटी ऑफिसर के पास भेजा जाएगा, अगर सब कुछ सही पाया गया तो लगभग 7 से 10 कार्यदिवस के भीतर एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और GSTIN जारी किया जाएगा।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
जीएसटी नंबर यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- कंपनी का इनकॉरपोरेशन सर्टिफिकेट/CIN No.
- पैन कार्ड (PAN Card)
- मेमोरेंडन और आर्टिकल ऑफ असोसिएशन/पार्टनरशिप डील/LLP(s) डीड
- एड्रेस प्रूफ, जैसे मालिकाना हक का एग्रीमेंट, रेंट या लीज एग्रीमेंट
- कंपनी के ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का नाम, पता, आधार और पैन कार्ड
जीएसटी रजिस्ट्रेशन से संबंधित सवाल
जीएसटी फुल फॉर्म क्या होता है?
जीएसटी का फुल फॉर्म (GST Full Form) “गुड्स एंड सर्विस टैक्स” यानी “माल एंव सेवा कर” होता है।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए न्यूनतम टर्नओवर कितना होना चाहिए?
ऐसी कंपनियां जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख से अधिक (माल से संबंधित कंपनी) या 20 लाख से अधिक (सेवा से संबंधित कंपनी) हो वह जीएसटी रजिस्ट्रेशन और कर भुगतान के योग्य हैं।
जीएसटी अप्रूव्ल होने में कितना समय लगता है?
जीएसटी फॉर्म भरने और वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद लगभग 7-10 कार्यदिवस के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और GSTIN जारी किया जाता है।
क्या मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन किए बिना कोई बिजनेस कर सकता हूं?
अगर आपके बिजनेस का सालाना टर्नओवर 20 लाख (सर्विस) या 40 लाख (गुड्स) से अधिक है तो आपको अपने बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।
जीएसटी क्या है (what is GST)?
GST का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो देशभर में किसी भी गुड्स या सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री और इस्तेमाल आदि पर लागू होता है। देश में पहले से लागू कई तरह के टैक्स को हटाकर जीएसटी लागू किया गया ताकि देश को एक सिंगल मार्केट बनाया जा सके। जीएसटी देश में 1 जुलाई 2017 से लागू है।
ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है?
अगर आप ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) करते हैं, तो आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। एक बार संबंधित दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद, रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने के लिए SMS और ईमेल के ज़रिए एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर (ARN) भेजा जाएगा।