ये है पैन कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करने के विभिन्न तरीके
सरकार और इनकम टैक्स विभाग द्वारा पैन कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना एक अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अभी तक अपना पैन बैंक अकाउंट से लिंक नहीं किया है तो इस लेख कि मदद से जानिए कि कैसे आप पैन कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक (Link PAN Card With Bank Account) करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकते है?
बैंक अकाउंट के साथ पैन कार्ड लिंक करें: ऑनलाइन
नेट बैंकिंग द्वारा लिंक करें:
- अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉग-इन करें।
- अपनी प्रोफाइल पर जाएं। Service Request, पर क्लिक करने के बाद ‘PAN Card Updation’ पर क्लिक करें।
- अब अपना पैन कार्ड नंबर, अपनी DOB और ईमेल आईडी दर्ज करें।
- लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करने और पुष्टि करने के लिए अपनी दर्ज की गई जानकारी को सबमिट करें।
- जिसके बाद 2 से 7 दिनों के अंदर आपका पैन बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा।
बैंक एप्लीकेशन द्वारा:
- अपने बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप को ऐप स्टोर से डाउनलोड करें।
- अपने मोबाइल बैंकिंग क्रेडेंशियल के साथ लॉग-इन करें।
- ऐप में पैन लिंकिंग या केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें।
- जिसके बाद अपने पैन कार्ड की डिटेल्स सावधानी से दर्ज करें।
- दर्ज की गई जानकारी सबमिट करें और सारे वेरिफिकेशन स्टेप्स को पूरा करें।
बैंक अकाउंट के साथ पैन कार्ड लिंक करें: ऑफलाइन
फोन द्वारा लिंक करें:
- अपने बैंक के टोल-फ्री कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें।
- कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से पैन को अपने अकाउंट से लिंक करने के लिए बताए।
- अपनी क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करने के लिए अपना अकाउंट नंबर, पता, डेबिट कार्ड नंबर आदि जैसी आवश्यक जानकारी प्रदान करें।
- अपना पैन नंबर एग्जीक्यूटिव को बताएं और वेरीफाई करें कि पैन नंबर सही है।
- रजिस्ट्रेशन के बाद, कुछ दिनों में बैंक आपके पैन को आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर देगा।
बैंक ब्रांच जाकर:
- अपने बैंक अकाउंट की ब्रांच में जाएं।
- पैन कार्ड अपडेट फॉर्म (केवाईसी फॉर्म) में मांगी गई जानकारी को सही से भरें।
- फॉर्म और अपने पैन कार्ड की फोटो कॉपी जमा करें। आपसे ब्रांच अधिकारी एक पत्र लिखने के लिए भी कहा जा सकता है, जिसमें आपके अकाउंट को पैन से लिंक करने की रिक्वेस्ट की गई है।
नोट: प्रत्येक बैंक की पैन अपडेट/ लिंक करने की प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है।
पैन को बैंक अकाउंट से लिंक करना है ज़रूरी
भारत के इनकम टैक्स कानूनों के तहत अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना अनिवार्य है क्योंकि:
- एक बार लिंक हो जाने पर, आपका पैन कार्ड ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जैसे कैशलेस ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है।
- पैन को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करने से होने वाली पैसों की धोखाधड़ी से बचा जा सकता है।
- इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पैन अनिवार्य है।
- डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने, स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश की सुविधा के लिए आवश्यक है।
पैन को बैंक अकाउंट से लिंक करने पर जुड़े सवाल
पैन कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक न करने पर क्या होगा?
अगर आप अपने पैन कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक नहीं करते हैं तो आप फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) अकाउंट नहीं खोल पाएंगे या 50,000 रुपये से ज्यादा राशि जमा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, अगर FD अकाउंट की ब्याज राशि 40,000 रुपये से अधिक है, तो 20% की दर से टैक्स देना पड़ेगा, जो मौजूदा 10% से अधिक है।
मैं कैसे चेक कर सकती हूं कि मेरा पैन मेरे बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं?
बैंक अकाउंट से परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) लिंक को चेक करने के लिए, आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पर जा सकते हैं और चेक सकते हैं कि क्या यह आपका अकाउंट नंबर दिखा रहा है, यदि हां तो यह लिंक है।
क्या बैंक अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड ज़रूरी है?
हां, बैंक अकाउंट खोलते समय पैन कार्ड देना अनिवार्य है। आप NSDLया UTITSL पोर्टल के ज़रिए पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पैन कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करना क्यों ज़रूरी है?
अपने पैन कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक करना ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर,पैसों की धोखाधड़ी से बचने, ITR की प्रक्रिया को आसान बनाने जैसे कई कारणों के लिए ज़रूरी है।
क्या मैं अपने पैन कार्ड को कई बैंक अकाउंट से लिंक कर सकता हूं?
हां, आप अपने पैन कार्ड को एक से अधिक बैंक अकाउंट से लिंक कर सकते हैं।