पैन कार्ड

पैन कार्ड गुम होने पर क्या करें? जानें डुप्लीकेट पैन कार्ड आवेदन प्रक्रिया

पैन कार्ड गुम होने पर क्या करें? जानें डुप्लीकेट पैन कार्ड आवेदन प्रक्रिया
Vandana Punj
Vandana Punj

परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) ज़रूरी दस्तावेज़ों में से एक है। आईडी प्रूफ, बैंक खाता खुलवाने से लेकर आईटीआर फाइल करने और अन्य वित्तीय कामों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य होता है। ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड चोरी या गुम हो गया है, तो चिंता न करें। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर डुप्लीकेट पैन कार्ड (Duplicate PAN Card) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए लेख में जानते हैं पैन कार्ड खो जाने पर क्या करें और डुप्लीकेट पैन के लिए अलग-अलग आवेदन प्रक्रिया के बारे में।

पैन कार्ड खो जाए तो क्या करें?

पैन कार्ड खोने या गुम होने की स्थिति में धारक निन्मलिखित चरणों का पालन करें।

  • पुलिस कम्पलेंट करें – पैन कार्ड गुम होने का FIR दर्ज करवाएं, ताकि ऑफिशियल रिकॉर्ड रहे कि आपका पैन कार्ड गुम हो गया है और किसी तरह का कोई मिसयूज न करें। साथ ही इस FIR की एक कॉपी अपने पास रखें।
  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करें – ऑनलाइन सूचित करने के लिए इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और कम्पलेंट वाले सेक्शन में पैन कार्ड गुम होने की रिपोर्ट करें। वहीं ऑफलाइन – इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखें जिसमें पैन कार्ड गुम होने की तारीख से लेकर अन्य जानकारियों का जिक्र हो।
  • डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन करें – आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। वहीं, ऑफलाइन आवेदन के लिए कि इनकम टैक्स की वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके संबंधित दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दें।

अगर पैन कार्ड खो गया है तो नया कैसे बनवाएं?

नया पैन कार्ड बनाने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन पैन कार्ड आवेदन के बारे में नीचे बताया गया है:

  • ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस – NSDL के ऑफिशियल बेवसाइट (https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/ReprintEPan.html) पर जाएं और वहां बताए गए निर्देशों को फॉलो करें।
  • ऑफलाइन तरीका – NSDL और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें। इसे भरे और सभी आवश्यक व संबंधित दस्तावेज़ों के साथ जमा कर दें।

डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

पैन कार्ड गुम जाने पर डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया नीचे बताई गयी है।

  • TIN-NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और आवेदन का प्रकार चुनें, जैसे मौजूदा पैन कार्ड में करेक्शन या बदलाव/पैन कार्ड का रिप्रिंट का ऑप्शन चुनें। (अगर आप पैन कार्ड गुम या खो गया है तो आपको पैन कार्ड का रिप्रिंट का ऑप्शन चुनना होगा)
  • आवश्यक जानकारी भरें और इसे सबमिट कर दें।
  • एक टोकन नंबर जेनरेट होगा, जो आपके email-ID पर भेजा जाएगा। इस नंबर को नोट कर लें और आगे की प्रक्रिया करें।
  • “Personal Details” में आवश्यक जानकारी भरें। और पैन एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करने के 3 तरीकों (एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट की हार्डकॉपी जमा करेंगे, e-KYC & e-sign के जरिए ऑनलाइन जमा करेंगे और फोटो स्कैन करेंगे और e-sign जमा करेंगे) में से कोई एक ऑप्शन चुनें।
  • अगर आपने हार्डकॉपी पैन कार्ड के बजाय ऑनलाइन पैन कार्ड का ऑप्शन चुना है तो उसे पाने के लिए अपना वैलिड ई-मेल आईडी दें। इस पर ही आपका ई-पैन कार्ड भेजा जाएगा।
  • इसके बाद “Contact & other details” और “Document details” में जानकारियां भरें और एप्लीकेशन को सबमिट कर दें फिर पेमेंट करें।
  • पेमेंट करने के बाद 15 डिजिट का एक एकनॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा। जिसकी मदद से आवेदक अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

नोट- डुप्लीकेट पैन कार्ड मिलने में 15-20 दिनों का समय लगता है।

डुप्लीकेट ई-पैन कार्ड आवेदन प्रक्रिया

अगर आपका पैन कार्ड खो गया है तो आप Protean वेबसाइट के माध्यम से डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर आयकर ई-फिलिंग पोर्टल पर इंस्टेंट ई-पैन (Instant e-PAN) सुविधा का उपयोग करके पैन प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह आप केवल कुछ डिटेल्स भरकर ही डुप्लिकेट ई-पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

  • Protean website पर जाएं – https://www.protean-tinpan.com/
  • इसके बाद मैन्यूबार के दाएं तरफ “पैन- न्यू फैसिलीटिज” हेडलाइन पर जाकर “पैन कार्ड रिप्रिंट” ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अपना पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर और जन्म दिवस और GSTN दर्ज करें
  • डिक्लरेशन पर क्लिक करें, captcha कोड डालें और सबमिट पर क्लिक करें
  • पेमेंट करें फिर 15 डिजिट वाला एकनॉलेजमेंट नंबर जेनरेट होगा। जिसकी मदद से आप अपना डुप्लीकेट पैन कार्ड स्टेटस चेक कर सकते हैं।

डुप्लीकेट पैन कार्ड ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

पैन कार्ड खो जाने पर डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है जिसके बारे में नीचे बताया गया है।

  • “नए पैन कार्ड के लिए आवेदन या/और पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार” फॉर्म डाउनलोड करें और प्रिंट करें।
  • फॉर्म भरने के लिए BLOCK लेटर और ब्लैक इंक (काला पैन)का इस्तेमाल करें
  • रेफरेंस के लिए अपना पैन नंबर डाले
  • अगर आप अकेले आवेदन कर रहे हैं- तो फॉर्म पर 2 पासपोर्ट साइज फोटो (चेहरे को छोड़कर फोटो के नीचे साइन किया हुआ) लगाएं और सभी आवश्यक जानकारी भरें।
  • इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म को NSDL के पते पर भेज दें। पेमेंट होने के बाद 15 डिजिट वाला एकनॉलेजमेंट जेनरेट होगा।
  • NSDL सेंटर आगे की प्रक्रिया के लिए आपके पैन कार्ड को इनकम टैक्स पैन सर्विस यूनिट को भेज देगा।
  • आवेदक एकनॉलेजमेंट नंबर से पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

नोट- डिपार्टमेंट को आवेदन मिलने के 15-20 दिनों के भीतर डुप्लीकेट पैन कार्ड मिलने की उम्मीद होती है।

पैन कार्ड गुम होने पर नया बनाने हेतु आवश्यक दस्तावेज

डुप्लीकेट पैन कार्ड बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ निम्नलिखित है:

  • पहचान प्रमाण पत्र – पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि
  • एड्रेस प्रूफ – आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल, बैंक स्टेटमेंट, आदि
  • जन्म प्रमाण पत्र – आधार कार्ड, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट
  • पुलिस कम्पलेंट यानी FIR की कॉपी
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पैन कार्ड को बैंक खाते से कैसे लिंक करें आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें?

डुप्लीकेट पैन कार्ड से संबंधित प्रश्न

पैन कार्ड गुम होने पर दोबारा कैसे बनवाएं?

पैन कार्ड गुम होने पर आप पैन कार्ड रिप्रिंट (PAN Card Reprint) या डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पैन कार्ड रिप्रिंट क्या है?

पैन कार्ड रीप्रिंट आपके पैन कार्ड के खो जाने या खराब होने पर उसे दोबारा प्रिंट करने की प्रक्रिया है। डुप्लिकेट पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको रीप्रिंट पैन कार्ड आवेदन भरना और जमा करना होगा। हालांकि, आप अपने पैन कार्ड को केवल तभी दोबारा प्रिंट कर सकते हैं जब पैन कार्ड डिटेल्स में कोई बदलाव न हो।

डुप्लीकेट पैन कार्ड क्या होता है?

डुप्लीकेट पैन कार्ड एक दस्तावेज है जिसे आयकर विभाग पैन धारक को तब जारी करता है जब उसका ऑरिजिनल पैन कार्ड खो जाता है या खराब हो जाता है। डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए TIN-NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

क्या ऑनलाइन डुप्लीकेट पैन कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं?

हां, आप ऑनलाइन Protean website पर जाकर डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन और प्रिट कर सकते हैं।

क्या डुप्लीकेट पैन कार्ड मान्य होता है?

हां, डुप्लीकेट पैन कार्ड ऑरिजन पैन कार्ड की तरह ही मान्य होता है। क्योंकि इसमें ऑरिजन पैन कार्ड के ही डिटेल्स भरे होते हैं।

मेरा पैन कार्ड खो गया है और मुझे पैन नंबर भी याद नहीं, ऐसी स्थिति में पैन कार्ड रिइश्यू करवाने की प्रक्रिया क्या है?

पैन कार्ड रिइश्यू करवाने की प्रक्रिया:

  • ऑनलाइन पैन आवेदन पर जाएं
  • ‘रिप्रिंट पैन कार्ड’ का ऑप्शन चुनें और स्टेप-बाय-स्टेप सभी जानकारियां भरें और सबमिट कर दें
  • इसके बाद पेमेंट करना होगा और एकनॉलेजमेंट नंबर जेनरेट होगा। जिससे आप अपने पैनकार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

डुप्लीकेट पैन कार्ड मिलने में कितना समय या दिन लगता है?

डुप्लीकेट पैन कार्ड आवेदन करने के बाद इसके मिलने में 15-20 दिनों का समय लगता है।

मैं अपना पैन कार्ड नंबर कैसे पता करूं?

अगर आप अपना पैनकार्ड नंबर भूल गए हैं तो Protean कस्टमर केयर नंबर- 020-27218080 या 08069708080 पर जाकर पता कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर ‘Profile Settings’ पर क्लिक करके “पैन डिटेल्स” जान सकते हैं।

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