अधिकांश लोगों को लगता हैं कि18 वर्ष कि आयु होने के बाद ही अपने पैन कार्ड (PAN Card) के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हैं नाबालिगों द्वारा भी पैन कार्ड (PAN Card for Minors) के लिए आवेदन किया जा सकता हैं, जिसके बारे में आज हम के इस लेख में जानेगे।
माइनर पैन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन करें
- आधिकारिक NSDL वेबसाइट से फॉर्म 49A डाउनलोड करें और भरे।
- संबंधित दस्तावेज़ों की फोटो कॉपी और बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो भी फॉर्म के साथ जमा करें।
- पैन कार्ड फीस के साथ पैन केंद्र में जमा करें।
- आवेदन जमा करने पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा।
- एक्नॉलेजमेंट नंबर का उपयोग आवेदन के स्टेटस को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है।
- प्रक्रिया पूरी होने बाद पैन कार्ड आपके दिए हुए पते पर भेज दिया जाएगा।
माइनर पैन कार्ड के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
- NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं ( https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html )
- फॉर्म 49A भरने के लिए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
- नाबालिग का आयु प्रमाण पत्र और माता-पिता की फोटो के साथ डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
- यह केवल माता-पिता ही अपने हस्ताक्षर ही अपलोड करें।
- भुगतान करके ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन जमा करने पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा।
- एक्नॉलेजमेंट नंबर का उपयोग पैन कार्ड स्टेटस ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है।
- सफल वैरिफिकेशन के बाद 10-15 दिनों में पैन कार्ड को आपके द्वारा दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा।
माइनर पैन कार्ड के लिए दस्तावेज़
माइनर का पैन कार्ड बनाने के लिए डाक्यूमेंट्स की सूची निम्लिखित है।
- जन्मतिथि (D.O.B) नाबालिग का प्रमाण
- नाबालिग के माता-पिता के पते का प्रमाण और आईडी की आवश्यकता होगी।
- पहचान प्रमाण के तौर पर नाबालिग के माता-पिता का आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं।
- एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस पासबुक और ओरिजिनल रेजिडेंस सर्टिफिकेट की एक कॉपी जमा करनी होगी।
भारत में पैन कार्ड के लिए पात्रता
इंडिविजुअल: एक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है वह पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। उन्हें अपना वोटर आईडी, जन्मतिथि का प्रमाण और पते का प्रमाण जैसे कुछ आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF): एक अलग यूनिट होने के नाते, मनी ट्रांजैक्शन की सुविधा के लिए HUF के नाम पर पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है। पैन कार्ड के आवेदन लिए जैसे आईडी, पता और जन्मतिथि का प्रमाण जैसे दस्तावेज़ करके परिवार का मुखिया अपने परिवार की ओर से पैन के लिए आवेदन कर सकता है। अपनी पर्सनल डिटेल्स देने के अलावा, HUF के प्रमुख को सारी जानकारी बताते हुए एक एफिडेविट भी देना होगा।
नाबालिग: पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। हालांकि, 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के माता-पिता या अभिभावक भी उनकी ओर से पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म जमा करने के दौरान, नाबालिग के अभिभावक को बच्चे के जन्म प्रमाण के अलावा अपने संबंधित दस्तावेज़ भी जमा करने होंगे। इसके अतिरिक्त, आवेदन पत्र में नाबालिग के आधार नंबर देना आवश्यक है।
नाबालिगों के लिए पैन कार्ड क्यों आवश्यक है?
- कई बार नाबालिगों के लिए 18 वर्ष से कम उम्र का पैन कार्ड होना आवश्यक है। ऐसे मामलों में जहां माता-पिता अपने निवेश, शेयर या अन्य वित्तीय निवेश के लिए नॉमिनी बनाना चाहते हैं।
- इसी तरह, यदि माता-पिता अपने बच्चे के नाम पर निवेश करते हैं या नाबालिग बेटी के लिए बैंक अकाउंट या सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलते हैं, तो पैन कार्ड अनिवार्य है।
- भले ही निवेश या अन्य स्रोतों से किसी नाबालिग की आय आमतौर पर उनके माता-पिता की आय के साथ जोड़ दी जाती है और यह टैक्स योग्य नहीं होती है, फिर भी उन्हें अलग-अलग परिस्थितियों में माइनर पैन कार्ड की आवश्यकता होती है।
- विभिन्न फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और आय से संबंधित मामलों में एक नाबालिग के लिए माइनर पैन कार्ड होना महत्वपूर्ण है।
माइनर पैन कार्ड से जुड़े सवाल
नाबालिग के 18 साल का हो जाने के बाद माइनर पैन कार्ड का क्या होता है?
पैन कार्ड में नाबालिग के हस्ताक्षर या अपडेटेड फोटो नहीं होगी, इसलिए इसका उपयोग पहचान उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, 18 वर्ष का होने पर नाबालिग को नए हस्ताक्षर, फोटो और दस्तावेज़ों के साथ पैन कार्ड अपडेट के लिए फिर से आवेदन करना होगा। हालांकि, पैन नंबर वही रहता है।
माइनर और मेजर पैन कार्ड में क्या अंतर है?
माइनर पैन कार्ड 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए है, और मेजर पैन कार्ड 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए है। माइनर पैन कार्ड में नाबालिग के हस्ताक्षर, पहचान का प्रमाण या पते के दस्तावेज़ नहीं होते हैं। मेजर पैन कार्ड में व्यक्ति की फोटो, हस्ताक्षर, पहचान का प्रमाण और व्यक्ति के पते के दस्तावेज़ अपडेट होंगे।
माइनर पैन कार्ड के लिए कस्टमर केयर नंबर क्या है?
माइनर पैन कार्ड (Minor PAN Card) से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप (022) 2499 4200 या टोल-फ्री (निवेशक हेल्पलाइन): 1800 1020 990/1800 224 430 पर कॉल कर सकते हैं।
पैन कार्ड बनवाने की आयु सीमा क्या है?
लोग 18 साल उम्र होने के बाद ही अपने पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं। हालांकि इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 160 में कहा गया है कि पैन कार्ड आवेदन के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं है। पैन कार्ड 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भी प्राप्त किया जा सकता है।
मैं अपने माइनर पैन कार्ड को मेजर पैन कार्ड में कैसे बदल सकता हूं?
आप एनएसडीएल वेबसाइट (NSDL Website) पर जाकर और Changes or Corrections in existing PAN data/ Reprint of PAN card’ विकल्प को चुनकर और भरकर अपने माइनर पैन कार्ड (Minor PAN Card) को मेजर पैन कार्ड में बदल सकते हैं।