सरकार देश के गरीब और वंचित लोगों को बेहतर जीवन देने के लिए कई सारी योजनाएं चलाती है। जिसमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाली स्कीम आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) भी शामिल है। PMJAY एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसे केंद्र सरकार ने साल 2018 में शुरू किया था।
इस योजना का उद्देश्य देश के गरीब और वंचित लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बेहतर सुविधाओं समेत वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत पात्र लोगों को 5 लाख रु. तक का मुफ्त में इलाज मुहैया करवाया जाता है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर करते हैं। 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकार सालाना प्रीमियम का भुगतान करते हैं।
आयुष्मान भारत योजना का लाभ
- 1500 बीमारियों के इलाज की सुविधा- आयुष्मान कार्ड के जरिए कैंसर, हृदय रोग और कार्डिक सर्जरी समेत 1500 बीमारियों के इलाज की सुविधा दी जाती है। जिसमें प्री- एक्जस्टिंग डिजिज (PED) यानी पहले से मौजूद बीमारियां भी शामिल है।
- 5 लाख रु. का बीमा- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हर परिवार को 5 लाख रु. का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवारों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड दिया जाता है। जिसे दिखाकर पात्र व्यक्ति लिस्टेड हॉस्पिटल में 5 लाख रु. तक का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं।
- महिला, बच्चियों और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता- इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार सदस्य संख्या या फिर उम्र की कोई सीमा नहीं है। योजना हर उस व्यक्ति के लिए है जो इसकी पात्रता शर्तें पूरी करता हो। हालांकि योजना में महिलाओं, गर्ल चाइल्ड और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को उपचार के लिए प्राथमिकता दी जाती है।
- कैशलेस और पेपरलेस सुविधा- प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना पेपरलेस और कैशलेस है। यानी आयुष्मान कार्ड धारक को हॉस्पिटल में केवल कार्ड (Ayushman Card) दिखाना होगा। कोई कागजात या पैसे देने की जरूरत नहीं।
- देश में कहीं भी ले सकते हैं योजना का लाभ- योजना का लाभ कार्डधारक देश के किसी भी कोने से ले सकता है। योजना के तहत पूरे देश में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के 13,000 से अधिक अस्पताल लिस्टेड हैं। जिनमें इलाज के लिए कार्डधारक को हॉस्पिटल में कोई अतिरिक्त पैसे देने की जरूरत नहीं होती।
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कौन ले सकता है योजना का लाभ
आयुष्मान भारत- PMJAY योजना का लाभ सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के तहत आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों को दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवार जो कच्चे दीवार और कच्चे छत वाले मकान में रहते हैं, योजना का लाभ लेने के पात्र है। इसके अलावा जिसके परिवार में 16 से 59 आयु वर्ग का कोई सदस्य कामकाजी नहीं है, वह भी योजना का लाभ ले सकते हैं।
इसके अलावा आदिवासी एससी, एसटी, भूमिहीन परिवार, दिहाड़ी मजदूर, कूली और कम आय वाला परिवार या ऐसा परिवार जिसमें दिव्यांग सदस्य है और उसके परिवार में शारीरिक रुप से सक्षम कोई वयस्क सदस्य नहीं है वह भी योजना का लाभ लेने के पात्र हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है। साथ ही ओटीपी के लिए एक्विट मोबाइल नंबर भी चाहिए होता है।
कैसे करें अप्लाई
आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी ऐसे अस्पताल में जाएं, जो इस योजना से लिस्टेड हो। वहां संबंधित आवश्यक दस्तावेज जमा करें और आगे की कार्यवाही करें। वहीं, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित तरीकों को फॉलो करें:
- PMJAY की ऑफिशियल वेबसाइट pmjay.gov.in पर जाएं.
- ‘क्या मैं पात्र हूं’ टैब मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
- अपना मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड भरें, और ‘जनरेट ओटीपी’ पर क्लिक करें।
- अब अपना राज्य, नाम, राशन कार्ड नंबर, घरेलू नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- अगर आपका परिवार आयुष्मान भारत योजना के अंतगर्त आया है, तो आपका नाम परिणामों में दिख जाएगा।