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होम लोन लेने पर कितना और कैसे बचा सकते हैं टैक्स, जानें

होम लोन लेने पर कितना और कैसे बचा सकते हैं टैक्स, जानें
Nikita
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सरकार इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के तहत होम लोन पर विभिन्न प्रकार के टैक्स बेनिफिट्स प्रदान करती है। होम लोन टैक्स के लाभों (Home Loan Tax Benefits) को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह टैक्स भुगतान करते समय पैसे बचाने में आपकी मदद करता हैं। तो चलिए इस लेख में जानते है कि कैसे आप होम लोन पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते है…

Tax Deduction on Home Loan Section 24(B): सेक्शन 24B के तहत टैक्स बेनिफिट्स

  • आपको इनकम टैक्स अधिनियम धारा 24(B) के तहत होम लोन के चुकाए गए ब्याज पर टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर लोन 01-04-1999 इसके बाद लिया हो।
  • सेक्शन 24B के तहत खुद की संपत्तियों के लिए 2 लाख रुपये तक क्लेम किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के मामले में, निर्माण कार्य लोन राशि लेने के 5 साल के भीतर पूरा होना चाहिए।
  • अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर ब्याज कटौती निर्माण कार्य पूरा होने वाले साल से शुरू हो सकती है।
  • अगर होम लोन लेने के 5 साल के अंदर घर निर्माण पूरा नहीं होता है, तो ब्याज में 30,000 रुपये तक कटौती होगी।

Home Loan Tax Benefits Section 80C: इनकम टैक्स धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट

  • होम लोन की मूल राशि के भुगतान के लिए आप 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स क्लेम कर सकते है।
  • धारा 80सी के तहत स्टाम्प ड्यूटी और रजिट्रेशन फीस भी इसमें शामिल हो सकती है।
  • हालांकि, यह क्लेम केवल उसी साल किया जा सकता है जिस वर्ष ये खर्च किए गए हों।

नोट: यदि आप प्रॉपर्टी को, खरीदे गए साल के अंत से 5 साल के अंदर बेचते हैं, तो धारा 80C के अनुसार दिए जाने वाले भी लाभ वापस ले लिए जाएंगे और उन्हें उस साल की इनकम में जोड़ लिया जाएगा, जिसमें आपने संपत्ति बेची थी।

Income Tax Benefits Section 80EEA:  इनकम टैक्स सेक्शन 80EEA के तहत मिलने वाली टैक्स छूट 

  • अफोर्डेबल हाउसिंग लोन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2019 में धारा 80EEA पेश की गई थी।
  • हाउसिंग लोन के लिए 80EEA के तहत टैक्स पर छूट का दावा केवल पहली बार घर खरीदने वाले ही कर सकते हैं।
  • होम लोन राशि 35 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकती है, और संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • सेक्शन 80EEA के तहत टैक्स बेनिफिट क्लेम सेक्शन 24B ब्याज छूट समाप्त होने के बाद ही किया जा सकता है।
  • धारा 80EEA के तहत टैक्स कटौती 1 अप्रैल 2022 और उसके बाद स्वीकार किए गए होम लोन के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह लाभ 31 मार्च 2022 तक स्वीकार किए गए हाउसिंग लोन के लिए थे।

Tax Deductions on Joint Home Loan: जॉइंट होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट

  • यदि आपने जॉइंट होम लोन लिया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति धारा 24(बी) के तहत 2 लाख रुपये तक और धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की मूल राशि भुगतान पर टैक्स कटौती का दावा कर सकता है।
  • यह अकेले लिए गए होम लोन की तुलना में टैक्स पर छूट मिलने वाली राशि को दोगुना कर देता है।
  • हालांकि यह आवश्यक है कि दोनों आवेदक संपत्ति के को-ओनर हों और दोनों ईएमआई का भुगतान करते हों।

Home Loan Tax Benefits for Women Homebuyers: महिलाओं को मिलने वाली होम लोन टैक्स छूट 

  • महिला जिन्होंने होम लोन या जॉइंट होम लोन लिया है, वे टैक्स पर छूट प्राप्त करने के लिए योग्ये हैं।
  • पुरानी टैक्स गाइडलाइंस के अनुसार, एक पुरुष और एक महिला के बीच जॉइंट होम लोन में, महिला अलग से टैक्स कटौती का लाभ उठा सकती है।
  • संपत्ति के साथी-मालकिन के रूप में, वह लोन की मूल राशि और ब्याज दोनों पर इनकम टैक्स की छूट की लिए क्लेम कर सकती है।
  • आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अनुसार, को-ओनर मूलराशि पर प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक और भुगतान किए गए ब्याज पर प्रति वर्ष 2 लाख रुपये तक का लाभ उठा सकते हैं।
  • पुरानी टैक्स दिशा-निर्देश के तहत, पहली बार घर खरीदने वाली महिला धारा 80EE के तहत दूसरे टैक्स क्लेम के अलावा मूलराशि पर 50,000 रुपये की कटौती का दावा कर सकती है।
  • महिलाओं को दी जाने वाली ये रियायतें घर खरीदने के खर्चों को काफी हद तक कम करती हैं।

होम लोन पर टैक्स छूट से जुड़े सवाल 

होम लोन पर कितना टैक्स बेनिफिट्स मिलता है?

सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 24(B) के तहत 2 लाख रुपये तक और धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स लाभ उठाया जा सकता है। पहली बार घर खरीदने वाले सेक्शन 80EEA के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट प्राप्त कर सकते है।

हाउसिंग लोन पर टैक्स कटौती का क्लेम कौन कर सकता है?

केवल संपत्ति के मालिक ही होम लोन पर टैक्स की कटौती का दावा कर सकते हैं। यदि जॉइंट होम लोन लिया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली छूट को कैलकुलेट करके होम लोन ब्याज पर कटौती का दावा किया जा सकता है।

होम लोन पर इनकम टैक्स बेनिफिट्स कैसे क्लेम करें?

  • ​आप जिस टैक्स कटौती के लिए पात्र हैं, उसकी कैलकुलेशन करें।
  • सुनिश्चित करें कि आपके पास यह बताने के लिए सभी दस्तावेज़ हैं कि आप हाउसिंग लोन के मालिक और भुगतानकर्ता हैं। ​​
  • ​​​अपने नियोक्ता को अपना होम लोन ब्याज प्रमाणपत्र जमा करें ताकि वे TDS को जोड़ सकें। ​​
  • ​सेल्फ-एम्प्लॉयड को ITR जमा करते समय इन दस्तावेज़ों को संभाल कर रखना चाहिए।

क्या मैं दूसरे घर के लिए होम लोन पर टैक्स पर छूट प्राप्त कर सकता हूं?

हां, आप दूसरे घर के लिए होम लोन पर टैक्स लाभ का दावा कर सकते हैं यदि पहला घर आपका अपना हो (सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी)। दोनों घरों के लिए ब्याज भुगतान पर टैक्स क्लेम किया जा सकता है जो न्यूनतम 30,000 रूपये और अधिकतम 2 लाख रूपये तक हो।

ब्याज की राशि की कोई लिमिट तय है जिसे मैं कटौती के रूप में क्लेम कर सकता हूं?

हां, ब्याज की अधिकतम राशि जिसे कटौती के रूप में क्लेम किया जा सकता है, वह खुद की प्रॉपर्टी के लिए 2 लाख रुपये प्रति वर्ष है।

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