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फॉर्म 60: फॉर्म डाउनलोड से लेकर जमा करने तक का पूरा प्रोसेस जानिए

फॉर्म 60: फॉर्म डाउनलोड से लेकर जमा करने तक का पूरा प्रोसेस जानिए
Nikita
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फॉर्म 60 तब जमा करना पड़ता है जब किसी कारणवश आपके पास पैन कार्ड न हो। वित्तीय लेन-देन करते समय, पहचान प्रमाण के तौर पर और आयकर रिटर्न दाखिल करने आदि के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ सकती है। इसके साथ ही आयकर विभाग वित्तीय लेन-देन को ट्रैक करने और कर चोरी या वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए पैन का इस्तेमाल करता है। आइए जानते हैं फॉर्म 60 क्या है, इसे कैसे डाउनलोड करें और इसे भरने का तरीका क्या है।

फॉर्म 60 क्या है? (Form 60 Kya Hai)

फॉर्म 60 जो की एक आधिकारिक दस्तावेज़ है। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आप प्रॉपर्टी को खरीदना या बेचना, 50,000 रुपये से ज्यादा का भुगतान, टैक्स रिटर्न दाखिल करने या अपने व्यवसाय को रजिस्टर्ड आदि के संबंध में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहें है तो आपको फॉर्म 60 को भरकर जमा करना होगा।

फॉर्म 60 पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें?

Form 60 PDF ऑनलाइन इनकम टैक्स की वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म 60 प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई चरण-दर-चरण प्रक्रिया का पालन करें।

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • टॉप नेविगेशन मेनू से, ‘Forms/Download’ पर क्लिक करें।
  • ड्रॉप-डाउन मेनू से Income Tax Forms चुनें।
  • अब ‘Form No.60’ पर क्लिक करें जसिके बाद आपका फॉर्म 60 डाउनलोड हो जाएगा।

फॉर्म 60 के लिए दस्तावेज़

फॉर्म 60 भरते समय जिन दस्तावेजों की जरुरत पड़ सकती है वो इस प्रकार हैं। निम्नलिखित दस्तावेज वे हैं जिनकी जरुरत फॉर्म भरते समय पड़ सकती है।

  • आईडी प्रूफ: वोटर आईडी, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, निवास प्रमाण पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम/राशन कार्ड
  • एड्रेस प्रूफ: संसद सदस्य/ विधान सभा सदस्य/ नगरपालिका पार्षद/ गैजेट ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित पते व पहचान का प्रमाण पत्र, बिजली/पानी/लैंडलाइन/कंज्यूमर गैस कार्ड/ बुक या पाइप गैस बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं), क्रेडिट कार्ड/ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट (3 महीने से अधिक पुराना नहीं), प्रोपर्टी रजिस्ट्रेशन डोक्यूमेंट, प्रोपर्टी टैक्स पेमेंट रसीद (एक साल से ज्यादा पुरानी न हो)
  • एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (ट्रस्ट्स) के मामले में: चैरिटी कमिश्नर द्वारा जारी ट्रस्ट डीड या रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट की कॉपी।

व्यक्तियों का संघ (ट्रस्टों के अलावा)/ लोकल अथॉरिटी/ आर्टीफिशियल जूडिशरी नीचे दिए गए दस्तावेज़ प्रदान कर सकते हैं:

  • चैरिटी कमिश्नर/सहकारी समिति के रजिस्ट्रार/किसी केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग द्वारा जारी किए गए एग्रीमेंट की कॉपी/रजिस्टर्ड आईडी प्रूफ की कॉपी जिसमे व्यक्ति पहचान या पता वेरिफाई हो सके।
  • यदि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नाबालिग के नाम पर है, तो ऐसे नाबालिग के माता-पिता/अभिभावकों में से किसी की आईडी और पते के प्रमाण के रूप में ऊपर बताए गए दस्तावेजों में से किसी एक को जमा करना होगा साथ ही डिक्लेरेशन पर माता-पिता/अभिभावक को हस्ताक्षर करने होंगे।

फॉर्म 60 भरने का तरीका

फॉर्म 60 में भरे जाने वाले विवरण नीचे दिए गए हैं।

  • डेक्लारेंट का पूरा नाम और पता
  • जन्म तिथि और पिता का नाम (व्यक्तिगत मामले में)
  • डेक्लारेंट का मोबाइल नंबर के साथ ट्रांजैक्शन डिटेल्स और ट्रांजैक्शन राशि
  • अगर आपने टैक्स का आकलन किया है, तो अपनी जानकारी, रेंज, वार्ड या सर्कल का उल्लेख करें जहां आपने लास्ट टाइम इनकम टैक्स दर्ज किया था।
  • आधार नंबर भरें, अगर है तो
  • यदि आपने पैन कार्ड के लिए आवेदन किया है और अभी पैन नहीं मिला है, ऐसे मामले में आपको आवेदन की तिथि और पैन का एक्नॉलेजमेंट नंबर देना होगा।
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फॉर्म 60 से जुड़े सवाल

फॉर्म 60 कैसे जमा करें?

फॉर्म 60 में (Form 60) मांगी सभी जानकारियों को ध्यान से भरने के बाद आप किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से पहले इसे संबंधित अधिकारी को सौंप सकते है।

क्या हम फॉर्म 60 के बिना बीएच नंबर प्राप्त कर सकते हैं?

भारत सीरीज नंबर प्लेट, जिसे बीएच (BH) नंबर प्लेट के नाम से भी जाना जाता है, को वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। इसे शुरू करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों के लिए वाहन पंजीकरण को आसान बनाना है जो अक्सर काम के लिए स्थानांतरित होते रहते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको फॉर्म 60 जमा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको बीएच नंबर पाने के लिए फॉर्म 60 भरकर जमा करना होगा।

फॉर्म 60 को भरने के लिए कौन योग्य है?

फॉर्म 60 किसी भी व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनके पास पैन कार्ड नहीं है और वह इनकम टैक्स नियम 1962 के नियम 114बी में निर्दिष्ट किसी भी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है।

किसे फॉर्म 60 जमा करने की आवश्यकता नहीं है?

नॉन-रेजिडेंट को कुछ ट्रांजैक्शन के लिए पैन नंबर बताने/फॉर्म 60 जमा करने से छूट दी गई है, जैसे कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय, होटल में भुगतान करते समय आदि।

फॉर्म 60 का इस्तेमाल कितनी बार किया जा सकता है?

आप अपनी ज़रूरत ज़रूरत के हिसाब से फॉर्म 60 का कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं।

फॉर्म 60 में कोई भी गलत बयान/जानकारी देने पर क्या परिणाम हो सकते हैं?

यदि राशि 25 लाख रुपये से कम है तो तीन महीने से दो साल तक की कैद और जुर्माना। यदि राशि 25 लाख रुपये से अधिक है तो छह महीने से सात साल तक की कैद और जुर्माना।

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