ईपीएफ विड्रॉल फॉर्म 31 (EPF Withdrawal Form 31) एक एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट से पैसे निकालने के इस्तेमाल किया जाता है। इस लेख में फॉर्म 31 को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरने, विड्रॉल के कारण/लिमिट और क्लेम स्टेटस को कैसे चेक करने का प्रोसेस बताया गया है:
EPFO Claim Form 31 Online: EPFO से पैसे निकालने का ऑनलाइन तरीका
- https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
- अपना UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें।
- ‘Online Services’ पर क्लिक करें और फॉर्म-31 चुनें।
- स्क्रीन पर आपको एक ऑटो-फिल्ड फॉर्म दिखाई देगा।
- अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए अकाउंट नंबर के आखिरी चार नंबर दर्ज करने होंगे।
- आपको एक एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट का पॉप-अप दिखाई देगा। ‘Yes’ चुनें।
- अब ड्रॉप डाउन करें और ‘PF Withdrawal’ चुनें।
- ‘PF Advance Form’ इनपुट डेटा चुनें।
- जितनी राशि निकालना चाहते है उस नंबर को दर्ज करें साथ ही पैसे निकालने के उद्देश्य को भी बताएं।
- फॉर्म भरने के बाद, ‘Submit’ पर क्लिक करें।
EPFO Claim Form 31 Offline: EPF अकाउंट से पैसे निकालने का ऑफलाइन तरीका
- आप ऑफलाइन मोड के माध्यम से PF फॉर्म 31 जमा कर सकते हैं। EPFO की आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म 31 डाउनलोड करें या EPF ऑफिस से हार्ड कॉपी लें।
- मांगी गई सारी डिटेल्स भरें।
- कृपया पहचान प्रमाण, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स जैसे आवश्यक दस्तावेज़ भी अपने पास रखें।
- फॉर्म भरने के बाद PF ऑफिस में दस्तावेजों के साथ जमा करें। या आप इसे EPFO के ईमेल पर भी भेज सकते हैं।
- Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) आपको प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक रसीद देगा।
- जिसके बाद कुछ दिनों में क्लेम की गई राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
पीएफ फार्म 31 क्लेम करने के कारण और विड्रॉल लिमिट
- मेडिकल इमरजेंसी: कुल राशि या मंथली इनकम का 6 गुना – जो भी कम हो।
- होम लोन रीपेमेंट: कुल ईपीएफ राशि का 90% तक
- शादी के लिए: EPF कंट्रिब्यूशंस का 50%
- घर रेनोवेशन के लिए: मासिक वेतन का 12 गुना
- नौकरी छूट जाने के 1 महीने बाद 75%, 2 महीने बाद 25%
- रिटायर होने पर: पूरी राशि
फॉर्म 31 क्लेम स्टेटस को चेक करें
- https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
- पोर्टल पर अपना UAN और पासवर्ड दर्ज करके लॉग-इन करें।
- Online Services के तहत क्लेम स्टेटस पर क्लिक करें।
- ड्रॉप-डाउन मेनू से अपना पीएफ ऑफिस चुनें। क्लिक करने के बाद आपका PF ऑफिस कोड और एरिया कोड आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- पे स्लिप एस्टेब्लिशमेंट कोड दर्ज करें।
- अपना 7 अंकों का अकाउंट नंबर दर्ज करने के बाद ‘Submit’ पर क्लिक करें।
- जिसके बाद आपको अगले पेज पर फॉर्म 31 क्लेम एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई देगा।
EPFO विड्रॉल फॉर्म 31 से जुड़े सवाल
फॉर्म 31 कैसे डाउनलोड करें?
आप EPF की वेबसाइट से फॉर्म 31 डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं।
ईपीएफ फॉर्म 31 क्या है?
ईपीएफ फॉर्म 31 (EPF Form 31) एक एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट से पैसे निकालने के इस्तेमाल किया जाता है। EPF अकाउंट से आप कई कारणों से राशि निकाल सकते है जैसे: घर खरीदने/ रेनोवेशन के लिए, मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की शादी, होम लोन का भुगतान करने या फिर शिक्षा के लिए। ध्यान दें कि, इस तरह के आवेदन के लिए आपको कुछ योग्यता शर्तों को पूरा करना होगा।
EPF फॉर्म 31 रिजेक्ट होने के क्या कारण है?
- आपने पहले से क्लेम किया हुआ हो।
- ऑनलाइन क्लेम करने के 15 दिनों के अंदर सिग्नेचर क्लेम फॉर्म जमा नहीं किया गया हो।
- आपका सिग्नेचर और जानकारी EPFअकाउंट के रिकॉर्ड से मेल न खाती हो।
EPF फॉर्म 31 एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए कुछ भी भुगतान करना होगा?
नहीं, आपको फॉर्म 31 एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
क्या EPF फॉर्म 31 पर टैक्स काटा जाएगा?
यदि नौकरी के शुरुआती 5 सालों के अंदर 50,000 रुपये से अधिक राशि निकाली जाती है, तो ईपीएफ अकाउंट में बकाया राशि पर 10% की दर से टीडीएस (TDS) काटा जाता है। पैसे निकालने के दौरान आपकी पैन डिटेल्स न होने पर 30% तक कटौती होगी।