प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी अपने रिटायरमेंट दिनों के लिए एंप्लॉय प्रोविडेंड फंड (EPF) में सेविंग करते हैं। इस फंड को तैयार करने में एंप्लॉयर और इंप्लाई दोनों का समान योगदान होता है। इस फंड को कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के समय ब्याज के साथ निकाल सकते हैं। हालांकि कर्मचारी अपने किन्हीं जरूरी कामों के लिए रिटायरमेंट से पहले भी पैसे निकाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं किन कामों के लिए EPF से समय से पहले यानी एडवांस भी पैसे निकाले जा सकते हैं और इसके लिए क्या शर्तें व नियम हैं:
घर/फ्लैट खरीदने या बनाने के लिए
कर्मचारी घर/फ्लैट, जमीन खरीदने से लेकर घर के रेनोवेशन के लिए भी EPF से पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि सभी कामों के लिए ली जाने वाली राशि अलग-अलग होगी। जमीन खरीदने के लिए आपको आपकी 24 महीने की बेसिक सैलरी और मंहगाई भत्ता (DA) जोड़कर अमाउंट मिलेगा। वहीं, घर/फ्लैट खरीदने या उसके निर्माण के लिए कर्मचारी अपने 36 महीने की बेसिक सैलरी और DA समेत राशि ले सकते हैं। हालांकि इन कामों के लिए कर्मचारी केवल 1 बार ही पैसे निकाल सकते हैं। EPF फंड विड्राल के लिए कर्मचारी का 5 साल तक नौकरी करना जरूरी है। बात करें डॉक्यूमेंट की तो इन कामों के लिए EPF एडवांस विड्रॉल के लिए सदस्य को सिर्फ अपना डेक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा।
लोन रिपेमेंट के लिए फंड विड्रॉल
कर्मचारी घर, फ्लैट, जमीन खरीदने और होम रेनोवेशन आदि कामों के लिए लिए गए लोन का भुगतान करने के लिए EPF फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कर्मचारी को एजेंसी द्वारा प्रदत्त ब्याज समेत बकाया लोन राशि सर्टिफिकेट फॉर्म 31 के साथ जमा करना होगा। इसके बाद ही कर्मचारी EPF से पैसे निकाल पाएंगे। वह अपने 36 महीने की बेसिक सैलरी और DA निकाल सकते हैं। या फिर ब्याज समेत कुल EPF राशि या कुल बकाया राशि ब्याज समेत, जो भी कम हो कर्मचारी उसी हिसाब से फंड विड्रॉल कर सकते हैं। हालांकि फंड विड्रॉल द्वारा लोन रिपेमेंट करने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल से EPF सदस्य होना होगा।
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बीमारी के इलाज के लिए फंड विड्रॉल
ईपीएफ (EPF) कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों की बीमीरी के इलाज के लिए आंशिक या समय से पहले पैसे निकालने की अनुमति देता है। कर्मचारी अपने 6 महीने की बेसिक सैलरी और DA निकाल सकते हैं। इस पैसे की निकासी के लिए कर्मचारी को कंपनी और डॉक्टर द्वारा साइन सर्टिफिकेट C जमा करना होगा।
नौकरी चले जाने पर फंड विड्रॉल
किसी कंपनी को अस्थाई रुप से कम से कम 15 दिनों से अधिक दिन बंद होने पर या किसी कर्मचारी को बिना क्षतिपूर्ति दिए नौकरी से निकाल देने पर वह ईपीएफ से पैसे निकाल सकता है। इसके अलावा यदि किसी कर्मचारी को हड़ताल के अलावा अन्य किसी कारण से लगातार 2 महीने से सैलरी न मिली हो तो भी वह EPF एडवांस फंड विड्रॉल कर सकता है।
शादी और पढ़ाई के लिए फंड विड्रॉल
कर्मचारी अपनी या अपने परिवार के सदस्य की शादी या पढ़ाई खर्च के लिए भी ईपीएफ (EPF) से पैसे निकाल सकते हैं। कर्मचारी ने नौकरी के समय जितना पैसा जमा किया होगा, वह उसका 50% हिस्सा शादी या पढ़ाई खर्च के लिए निकाल सकते हैं। इसमें भी नौकरी की बाध्यता 7 साल है। कर्मचारी यह पैसा खुद की पढ़ाई के लिए या अपने बच्चे जो मैट्रिक पास कर चुका हो, उसके पढ़ाई खर्च के लिए पैसा निकाल सकता है। लेकिन ध्यान रखें आप 3 बार से अधिक एडवांस पैसे नहीं निकाल सकते हैं।
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विकलांगता की स्थिति में फंड विड्रॉल
न सिर्फ नौकरी चले जाने पर बल्कि विकलांगता की स्थिति में भी EPF कर्मचारी की आर्थिक रुप से मदद करता है। अगर कोई विकलांग कर्मचारी अपनी विकलांगता को कम करने के लिए कोई सहायक सामान (इक्विपमेंट) खरीदना चाहता है तो वह EPF से पैसे निकाल सकता है। यह राशि उसकी 6 महीने की बेसिक सैलरी और डीए होगी। या फिर कर्मचारी द्वारा जमा राशि व इक्विपमेंट की कीमत में जो भी कम हो, कर्मचारी वह राशि EPF फंड से निकाल सकता है। ध्यान रखें कि दूसरा एडवांस अमाउंट पहले लिए हुए एडवांस राशि के 3 साल बाद ही लिया जा सकता है।
रिटायरमेंट से 1 साल पहले भी फंड विड्रॉल
कर्मचारी अपने रिटायरमेंट से पहले भी EPF से आंशिक रुप से पैसे निकाल सकते हैं। 54 वर्ष की आयु के बाद या रिटायरमेंट के एक साल के भीतर, जो भी बाद में हो उसके अंतर्गत कर्मचारी पैसे निकाल सकते हैं। वह नौकरी के दौरान जमा कुल राशि का 90% हिस्सा विड्रॉल कर सकते हैं।
EPF फंड विड्रॉल का तरीका
ईपीएफ अकाउंट से उपरोक्त बताएं गए कामों के लिए एडवांस राशि निकालने के लिए सब्सक्राइबर को फॉर्म 31 सबमिट करना होगा। इसे ईपीएफ एडवांस फॉर्म भी कहा जाता है। ये फार्म आप ईपीएफओ वेबसाइट और उमंग ऐप के माध्यम से भर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको यूएएन नंबर और पासवर्ड से EPFO वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा।