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EPF Form 10D: फॉर्म 10D भरने का तरीका और इसके लाभ जानिए

EPF Form 10D: फॉर्म 10D भरने का तरीका और इसके लाभ जानिए
Nikita
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फॉर्म 10D द्वारा EPFO मेंबर मासिक पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। किसी व्यक्ति की मासिक पेंशन उनकी सैलरी और प्रदान की गई सेवा के वर्षों पर निर्भर करती है। आइए मासिक पेंशन को क्लेम करने के लिए ईपीएफओ पेंशन फॉर्म 10डी (EPFO Form 10D) भरने के तरीके, आवश्यक दस्तावेज़ और इसके लाभ बारे में इस लेख के ज़रिये जानें।

फॉर्म 10D क्या है?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) मेंबर ने ईपीएफ पेंशन अकाउंट यानी (EPS) में अपना योगदान किया है, तो वह फॉर्म 10D (Form 10D) भरकर मासिक पेंशन योजना को क्लेम (Form 10D For Pension Clam) कर सकते है। रिटायर या डिसेबल जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने या मेंबर की मृत्यु के बाद मासिक पेंशन का लाभ नॉमिनी या परिवार को मिलता है। इसका लाभ उठाने के लिए मेंबर को फॉर्म 10D भरना पड़ेगा। मासिक पेंशन वेतन और कुल प्रदान की गई सेवा पर निर्भर करती है।

EPF फॉर्म 10डी को भरने का तरीका

  • समय-समय पर स्टेटस जानने के लिए मोबाइल नंबर अपडेट करें।
  • किसके द्वारा पेंशन का क्लेम की जा रही है: सदस्य, विडो/विधुर, मेजर /ऑर्फन, अभिभावक, नॉमिनी, डिपेंडेंट माता-पिता
  • सदस्य डिटेल्स: नाम, लिंग, जन्मतिथि/आयु, मैरिटल स्टेटस, पिता/पति का नाम
  • ईपीएफ अकाउंट डिटेल्स: रीजनल ऑफिस (RO), ऑफिस, इस्टैब्लिशमेंट कोड, सदस्य का अकाउंट नंबर
  • क्लेम की गई पेंशन के प्रकार:
  • सुपरएनुएशन पेंशन: 58 साल की आयु में रिटायर होने पर मंथली पेंशन।
  • रिड्यूस पेंशन: 50 वर्ष की आयु से शुरू होने वाली मासिक पेंशन जो 4% प्रति वर्ष की दर पर दी जाती है।
  • विडो और चिल्ड्रन पेंशन: सदस्य की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और बच्चों को मासिक पेंशन दी जाती है।
  • डिसेबल पेंशन: विकलांगता का शिकार हुए लोगो को मासिक डिसेबल पेंशन लाभ मिलता है।
  • ऑर्फन पेंशन: सदस्य की मृत्यु होने पर उनके बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक हर महीने तय राशि दी जाती है।
  • डिपेंडेंट माता-पिता: यदि पेंशन होल्डर की शादी नहीं हुई है और न ही उनके द्वारा कोई नॉमिनी चुना गया है, तो इस मामले में माता-पिता को मासिक पेंशन दी जाएगी।
  • उस आर्गेनाइजेशन का नाम और पता जिसमें सदस्य काम करता था।
  • नौकरी छोड़ने की डेट, नौकरी छोड़ने का कारण, कम्यूटेशन के लिए पता
  • कम्यूटेशन का विकल्प: कम्यूटेशन रिटायर कर्मचारियों के लिए एक विकल्प है जो मासिक पेंशन प्राप्त करने के बजाय एकमुश्त भुगतान का विकल्प चुन लें। इसमें आप अपने पेंशन फंड का लगभग 30% तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। बकाया 70% का उपयोग मासिक पेंशन के रूप में किया जा सकता है।
  • पेंशन फंड का विकल्प: नॉमिनी का नाम, अपने परिवार की डिटेल्स दें, सदस्य की मृत्यु हो जाने पर डेथ सार्टिफिकेट
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स: बैंक ब्रांच का नाम और एड्रेस
  • मौजूदा स्कीम की जानकारी जो सदस्य के पास है: स्कीम सर्टिफिकेट कंट्रोल नंबर, अथॉरिटी का नाम जिसने स्कीम जारी की है,
  • यदि आप वर्तमान में E.P.S 1995 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करते हैं, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें: आपका PPO नंबर, जारी करने वाला RO/SRO (रीजनल ऑफिस/सब-रीजनल ऑफिस)
  • दस्तावेज: फॉर्म में आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी पढ़ें, फॉर्म पर हस्ताक्षर करें और डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए अपने नियोक्ता से फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाएं।
  • आपके नियोक्ता को फॉर्म के सेक्शन 2 में कुछ जानकारी भरनी होगी जिसमे: नौकरी छोड़ने की तारीख से पहले 12 महीने की अवधि की सैलरी और पेंशन के लिए किया गया योगदान, पेंशनर, उसके हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान और आदि जानकारी।
  • एंपलॉयर को फिर EPFO रीजनल ऑफिस में फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों को भी जमा करना होगा।
  • EPF अधिकारी जानकारी को वेरीफाई करता है और सदस्य के अकाउंट में मासिक पेंशन भेजने की प्रक्रिया शुरू करता।

EPF फॉर्म 10D के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

  • 3 पासपोर्ट साइज फोटो
  • डिसेबल सदस्य को अपना फॉर्म जमा करते समय अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट भी शामिल करनी होगी।
  • रिटायर्मेंट/ मृत्यु के समय सदस्य के सार्टिफिकेट और वेतन की जानकारी नियोक्ता/ संस्थान को देनी होगी।
  • पेंशनर और उसके हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान (फॉर्म के साथ लगाएं)।
  • यदि इस्टैब्लिशमेंट बंद हो गया है और अब कोई ऑथराइज्ड अफसर नियुक्त नहीं है, तो आवेदन को मजिस्ट्रेट, गज़ेटेड ऑफिसर या बैंक मैनेजर द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

ईपीएफओ 10डी फॉर्म के लाभ इस प्रकार हैं

  • फॉर्म 10डी (FORM 10D) जमा करके, आप EPFO से मासिक पेंशन क्लेम कर सकते हैं। पेंशन राशि ईपीएफ नियमों के अनुसार आपकी सेवा के वर्षों, सैलरी और अन्य कारकों पर आधारित होती है।
  • EPF पेंशन रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।
  • सदस्य की मृत्यु हो जाने पर ईपीएफ पेंशन योजना (EPF Pension Scheme) उसके जीवनसाथी या डिपेंडेंट फॅमिली मेंबर को पेंशन प्रदान करती है।
  • नॉमिनी व्यक्ति है, तो वे EPF फॉर्म 10D जमा करके पेंशन का क्लेम कर सकते हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि EPF नियम और प्रक्रिया समय के साथ बदल सकती हैं। इसलिए, EPF Form 10D और पेंशन क्लेम प्रक्रिया के बारे में सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक EPFO ​​वेबसाइट पर जाएं।

ईपीएफ फॉर्म 10डी से जुड़े सवाल

EPF फॉर्म 10D आवेदन की प्रक्रिया में कितना समय लगता है?

जिस दिन आपने फॉर्म 10D भरकर जमा किया है उस तारीख से 30 दिनों के अंदर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है।

क्या कोई भी व्यक्ति फॉर्म 10 के लिए क्लेम कर सकता है?

नहीं। केवल EPF सदस्य, विधुर या विडो, माता-पिता न होने पर बच्चे, अभिभावक और नॉमिनी ही फॉर्म 10 (EPFO Form 10D) के लिए क्लेम कर सकते है।

फॉर्म 10डी में 1/3 कम्यूटेशन ऑप्शन का मतलब क्या है?

इसमें रिटायर व्यक्ति के पास अपनी राशि एकमुश्त प्राप्त करने का विकल्प होता है, जिसमे वह अपनी पेंशन का 30% तक प्राप्त कर सकते हैं।

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