ईपीएफ फॉर्म 19 (EPF Form 19) उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं और जो अपनी पीएफ बचत को निकालना चाहते हैं। आज के इस लेख में ईपीएफ फॉर्म 19 क्या है, फॉर्म को भरते समय ध्यान रखें वाली बातें और कैसे आप फॉर्म 19 ऑनलाइन भर सकते है जैसे कारकों पर चर्चा करेंगे।
What is EPF Form 19: ईपीएफ फॉर्म 19 क्या है?
पीएफ फॉर्म 19 एक प्रकार का क्लेम फॉर्म है जिसका इस्तेमाल कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट की बचत राशि को निकालने के लिए किया जाता है। जिसमें नियोक्ता का योगदान और ब्याज शामिल है।
ईपीएफ फॉर्म 19 भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें
- पैन जमा करने से पहले, कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका यूएएन (UAN) ईपीएफ सदस्य पोर्टल (EPF Member Portal) पर एक्टिव हो।
- ईपीएफ फॉर्म 19 ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरा जा सकता है।
- फाइनल सेटलमेंट को क्लेम करने के लिए, कर्मचारी को अपना पैन जमा करना होगा।
- मेंबर का पैन, बैंक अकाउंटऔर मोबाइल नंबर उनके UAN से लिंक होना चाहिए।
- फाइनल सेटलमेंट के लिए कर्मचारी को अपना मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है।
- ऑफलाइन सेटलमेंट प्रक्रिया के लिए नियोक्ता के हस्ताक्षर और संगठन/ कंपनी की मुहर अनिवार्य है।
- यदि मेंबर फाइनल सेटलमेंट के लिए योग्ये नहीं है, तो उसका फॉर्म 19 उसके विड्रॉल फॉर्म में दिखाई नहीं देगा।
- मेंबर नौकरी छोड़ने या रिटायर होने के दो महीने बाद ही ईपीएफ फॉर्म 19 (EPF Form 19) भर सकता है।
EPF फॉर्म 19 ऑनलाइन भरें
- EPF मेंबर पोर्टल पर जाएं।
- पोर्टल पर साइन इन करने के लिए UAN, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें।
- ‘Online Services’ सेक्शन में ‘Claim Form – 31, 19, 10C और 10D’ चुनें।
- फॉर्म 31, 19, 10C और 10D पेज पर, आपको अपना नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, फोन नंबर, KYC डिटेल्स दिखाई देगी।
- अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को वेरीफाई करें और टेक्स्ट बॉक्स में अपने बैंक अकाउंट नंबर के अंतिम चार अंक दर्ज करें।
- Verify बटन पर क्लिक करें।
- ‘Certificate of Undertaking’ पर हस्ताक्षर करने के लिए ‘Yes’ चुनें।
- ‘I want to apply for’ सेक्शन में ड्रॉप-डाउन मेनू से Only PF Withdrawal (Form 19)’ चुनें।
- अब आपको अपना पूरा पता दर्ज करना होगा और ‘Get Aadhaar OTP’पर क्लिक करें।
- रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा उस ओटीपी को दर्ज करें।
- आवेदन जमा करें।
- एप्लीकेशन सबमिशन पर रेफरेंस नंबर दिया जाएगा ।
- निकाली गई पीएफ राशि आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी जो यूएएन से लिंक हुआ है।
पीएफ फॉर्म 19 में भरनी होगी ये डिटेल्स
- मोबाइल नंबर
- मेंबर का नाम
- सदस्य के पिता का नाम या पति का नाम (शादी-शुदा महिलाओं के लिए)
- जन्म तिथि
- जिस व्यवसाय/फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं उसका नाम और पता
- पीएफ अकाउंट नंबर और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन)
- कंपनी में शामिल होने की तिथि
- नौकरी छोड़ने की डेट
- सेवा/रोजगार छोड़ने का कारण
- पैन कार्ड
- पोस्टल एड्रेस
- भुगतान की तरीका
- मेंबर के हस्ताक्षर और नियोक्ता के हस्ताक्षर
ईपीएफ फॉर्म 19 से जुड़े सवाल
ऑफलाइन सेटलमेंट के मामले में कर्मचारी को कौन सा फॉर्म भरना होगा?
ऑफलाइन फंड निकालने के लिए केवल कंपोजिट क्लेम फॉर्म ही भरना होता है। पर ध्यान दें कंपोजिट क्लेम फॉर्म ईपीएफ फॉर्म 19, फॉर्म 10सी और फॉर्म 31 का कॉम्बिनेशन है। फॉर्म 19 पीएफ फाइनल सेटलमेंट के लिए भरा जाता है, फॉर्म 10सी पेंशन निकलने और फॉर्म 31 पार्शियल EPF विड्रॉल के लिए भरा जाता है।
फॉर्म 19 जमा करने के बाद EPF बैलेंस बैंक अकाउंट में जमा होने में कितना समय लगेगा?
फॉर्म 19 जमा करने की तारीख से 20 दिनों के भीतर ईपीएफ बैलेंस राशि आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाती है।
क्या मुझे EPF फंड निकालने के लिए अपने एंपलॉयर की सहमति लेनी चाहिए?
नहीं, अगर आपका UAN एक्टिव है और KYC प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो EPF फंड निकालने के लिए आपके एंपलॉयर की स्वीकृति/सहमति की आवश्यकता नहीं है।
क्या मैं चेक के जरिए ईपीएफ सेटलमेंट राशि क्लेम कर सकता हूं?
हां, आप चेक के माध्यम से ईपीएफ सेटलमेंट राशि क्लेम कर सकते हैं। जिसके लिए आपको नीचे दी गई डिटेल्स दर्ज करनी होगी:
- ईपीएफ विड्रॉल अमाउंट
- 1₹ रेवेन्यू स्टैम्प
- आवेदक का हस्ताक्षर
PF क्लेम स्टेटस कैसे चेक करें
अपने PF विड्रॉल के लिए क्लेम सेटलमेंट स्टेटस चेक करना कोई बड़ी परेशानी नहीं है। आपको बस इन चरणों का पालन करना है:
- EPFO यूनिफाइड पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। लॉग-इन के लिए कैप्चा, UAN नंबर और पासवर्ड जैसी सभी अनिवार्य जानकारी दर्ज करें।
- इसके बाद, ‘Track Claim Status’ विकल्प चुनें।
- अब आप अपनी स्क्रीन पर क्लेम स्टेटस को देख सकते हैं।