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जानें EPF ऑनलाइन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया और स्टेटस चेक करने का तरीका 

जानें EPF ऑनलाइन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया और स्टेटस चेक करने का तरीका 
Vandana Punj
Vandana Punj

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने कर्मचारियों को सुविधा देने के लिए नए-नए बदलाव करता रहता है। इसी में से एक है पुराने EPF Account को नए अकाउंट में ट्रांसफर करना। दरअसल नौकरी बदलने पर या अन्य कारणों से पीएफ का पैसा एक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफर करवाना आम बात है। इस काम को आसान बनाने के लिए EPFO ने अपने पोर्टल में कुछ नए प्रोविजन किए, जिससे अब आप आसानी से घर बैठे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ऑनलाइन Online EPF Transfer कर सकते हैं। ईपीएफ फंड ट्रांसफर की ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रक्रिया के बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है:

ऑनलाइन ईपीएफ ट्रांसफर करने का प्रोसेस

  • ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं।
  • यूएएन नंबर और पासवर्ड डालकर अपना ईपीएफ अकाउंट लॉग-इन करें।
  • ‘Online Services सेक्शन में जाकर ‘One Member- One EPF Account (ट्रांसफर रिक्वेस्ट) ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अपना पर्सनल इंफोर्मेंशन और वर्तमान पीएफ जानकारी वैरिफाई करें।
  • पिछली कंपनी से संबंधित ईपीएफ जानकारी जानने के लिए ‘Get Details’ पर क्लिक करें।
  • क्लेम फॉर्म को वैरिफाई करने के लिए DSC के सिग्नेचर की आवश्यकता होगी।
  • इसलिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के आधार पर अपने पिछले नियोक्ता या वर्तमान नियोक्ता में से किसी एक को चुनें।
  • इसके बाद संबंधित फिल्ड में अपनी सदस्य आईडी या यूएएन भरें।
  • ओटीपी के लिए ‘Get OTP’ पर क्लिक करें।
  • ओटीपी आपके ईपीएफ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जाएगा।
  • ओटीपी भरने के बाद “सबमिट” पर क्लिक करें।
  • इसके बाद एक ऑनलाइन भरा हुआ पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म जेनरेट हो जाएगा।
  • जिसे खुद वैरिफाइ करके अपने चयनित नियोक्ता को पीडीएफ फॉर्म में जमा करना होगा।
  • हालांकि नियोक्ता को ईपीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट के बारे में ऑनलाइन नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा।
  • नियोक्ता ईपीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट को ऑनलाइन ही मंजूर कर देगा।
  • मंजूरी मिलने के बाद पीएफ का पैसा अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।
  • साथ ही एक ट्रैकिंग आईडी भी जेनरेट हो जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने आवेदन को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।

नोट- कर्मचारी को ट्रांसफर क्लेम फॉर्म (फॉर्म 13) डाउनलोड करना होगा। क्योंकि कुछ मामलों में ईपीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कर्मचारी को ये फॉर्म कंपनी में जमा करना पड़ सकता है।

ईपीएफ ट्रांसफर में लगने वाले दस्तावेज

पीएफ ट्रांसफर करते समय कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जिसकी लिस्ट निम्न प्रकार है:

  • जब DSC ईपीएफओ के साथ पंजीकृत न हो तब संशोधित फॉर्म 13 भरें।
  • जब आपका ईपीएफओ DSC के साथ रजिस्टर्ड हो और केवाईसी भी डीएससी से अपडेट हो तब फॉर्म 11 भर सकते हैं।
  • आईडी प्रूफ के तौर पर- पैन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, इस्टेब्लिसमेंट नंबर, अकाउंट नंबर
  • वर्तमान नियोक्ता कंपनी की जानकारी
  • सैलरी अकाउंट डिटेल्स, पुराना और वर्तमान पीएफ अकाउंट डिटेल्स

पीएफ ट्रांसफर का स्टेटस कैसे चेक करें?

पीएफ ट्रांसफर का स्टेटस चेक करने के 3 तरीके हैं, जो निम्न प्रकार है:

मेंबर क्लेम स्टेटस लिंक से अपना स्टेटस ट्रैक करें

  • ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर जाएं।
  • सर्विस सेक्शन में ‘Know your Claim Status’ पर क्लिक करें
  • इसके बाद आप ऐसे पेज पर जाएंगे, जहां यूएएन और Captcha कोड भरना होगा.
  • सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद लॉग-इन करें।
  • इसके बाद जिस अकाउंट का स्टेटस चेक करना है वह सेलेक्ट करें।
  • फिर ‘View your Claim Status’ पर क्लिक करें।
  • आपको पीएफ ट्रांसफर स्टेटस (PF Transfer Status) दिख जाएगा।

EPFO पोर्टल से अपना स्टेटस चेक करें

  • ईपीएफओ पोर्टल पर जाएं
  • UAN, पासवर्ड और captcha जैसी जानकारी भरें और लॉग-इन करें
  • ‘Online Services’ सेक्शन में जाएं और ‘Track Claim Status’ पर क्लिक करें
  • अब आए हुए नए टैब पर ‘Transfer Claim Status’ पर क्लिक करें
  • अगले स्क्रीन पर पीएफ स्टेटस दिख जाएगा

सीधे वेबसाइट के जरिए अपना स्टेटस ट्रैक करें

  • ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं।
  • ‘Click here for Knowing your Claim Status’ पर क्लिक करें।
  • फिर जिस राज्य में आपका पीएफ ऑफिस है उसे चुनें।
  • आपके सामने जो लिस्ट आई होगी, उसमें से अपने ऑफिस का क्षेत्र चुनें।
  • ये जानकारी भरने के बाद आपकी ऑफिस का क्षेत्र और कोड ऑटोमेटिक भर जाएगा।
  • 7 अंकों वाला अपना अकाउंट नंबर दर्ज करें।
  • सबमिट पर क्लिक करें, आपका स्टेटस दिख जाएगा।

नोट: ईपीएफओ के नए नियमानुसार 1 अप्रैल 2024 से, कर्मचारियों के नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं करना होगा। बिना आवेदन के ही उनके मौजूदा पीएफ अकाउंट को नए पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

ये भी पढें:
ईपीएफ इंटरेस्ट रेट ईपीएफ पासबुक डाउनलोड
फॉर्म 10C पीएफ ऑनलाइन क्लेम करने की प्रक्रिया

पीएफ ट्रांसफर से संबंधित प्रश्न

पीएफ का पैसा दूसरे खाते में कैसे ट्रांसफर करें?

पीएफ का पैसा दूसरे खाते में ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें। फिर पोर्टल पर ‘Online Service’ या ‘I am a Member’ पर क्लिक करें। इसके बाद “एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर” का ऑप्शन चुनें। अपनी पिछली कंपनी और अभी की कंपनी की डिटेल्स भरें। इसके बाद फॉर्म सबमिट कर दें। आपकी पिछली और नई कंपनी द्वारा इसे अप्रूव करने के बाद पैसे आपके नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे।

कैसे पता करें कि पीएफ ट्रांसफर हुआ है या नहीं?

PF का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले यूएएन और पासवर्ड के ज़रिए EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें। इसके बाद “क्लेम स्टेटस” या “ट्रांसफर स्टेटस” ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां अपना UAN नंबर, पिछली कंपनी और वर्तमान कंपनी की डिटेल्स भरें और सबमिट कर दें। कुछ ही सेकंड में आपके सामने आपका पीएफ ट्रांसफर का स्टेटस आ जाएगा।

PF कितने दिन में ट्रांसफर हो जाता है?

आमतौर पर, पीएफ ट्रांसफर होने में 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। लेकिन यह समय कम या ज्यादा भी हो सकता है।

कोई व्यक्ति कितने पीएफ ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकता है?

आप अपनी पिछली कंपनी से नई कंपनी में पीएफ ट्रांसफर के लिए केवल एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट कर सकते हैं।

कितनी बार पीएफ विड्राल (PF Withdrawal) कर सकते हैं?

इमरजेंसी समय में वित्तीय जरूरत के लिए आप 3 बार पीएफ की राशि निकाल सकते हैं।

पीएफ ऑनलाइन ट्रांसफर करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

पीएफ ऑनलाइन ट्रांसफर करते समय या करने से पहले कर्मचारी को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है:

  • ईपीएफओ पोर्टल पर UAN नंबर एक्टिव हो
  • ईपीएफओ से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिव हो
  • UAN से बैंक अकाउंट लिंक हो और KYC वैरिफाइड हो
  • वर्तमान और पिछली दोनों कंपनियों के डिजिटल सिग्नेचर पंजीकृत हो
  • दोनों कंपनियों (वर्तमान और पिछली) द्वारा दी गई पीएफ नंबर ईपीएफओ के डेटाबेस में सुरक्षित (Save) हो

क्या पैन कार्ड के बिना ईपीएफ निकाल सकते हैं?

हां, आप पैन कार्ड के बिना ईपीएफ का पैसा निकाल सकता है लेकिन 34% से अधिक राशि निकासी पर TDS कटेगा। हालांकि अगर क्लेम राशि 50,000 रु. से कम होगा तो कोई TDS नहीं कटेगा।

ईपीएफ ट्रांसफर करने के लिए कौन से फॉर्म लगते हैं?

पीएफ ऑनलाइन ट्रांसफर करने में PF Transfer form या Form 13 की जरूरत पड़ सकती है।

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