प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी अपने रिटायरमेंट दिनों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में निवेश करते हैं। हालांकि कर्मचारी अपने रिटायरमेंट से पहले भी इस पैसे को निकाल सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पीएफ के पैसे को निकाला जा सकता है। अगर आप भी अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने (PF ka paisa kaise nikale) की सोच रहे हैं, तो इस लेख को पढ़ें। यहां पीएफ निकासी की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है।
पीएफ का पैसा कैसे निकाले?
आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीकों से पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। ऑफलाइन पैसा निकालने के लिए पीएफ निकासी फॉर्म भरकर नियोक्ता या ईपीएफओ कार्यालय में जमा करना होता है। वहीं ऑनलाइन पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको ईपीएफओ के ऑफिशियल बेवसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आमतौर पर आवेदन करने के 15-20 कार्य-दिवस में पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है।
पीएफ ऑनलाइन क्लेम करने की प्रक्रिया
पीएफ से ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए जरूरी है कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव हो। इसका केवाईसी जैसे- आधार/पैन कार्ड या बैंक अकाउंट से लिंक हो। यूएएन से जुड़ा फोन नंबर भी एक्टिव होना चाहिए। अगर आप यह सभी शर्तें पूरी करते हैं तो नीचे बताएं गए तरीकों को फॉलो करके पीएफ निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन (PF Withdrawal Online Process) कर सकते हैं।
- अपने UAN और पासवर्ड के साथ UAN मेंबर पोर्टल में लॉग-इन करें
- टॉप मेन्यू बार से ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘Claim (Form-31, 19 & 10C)’ चुनें
- आपकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी।
- अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और ‘Verify’ पर क्लिक करें
- अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने के लिए ‘Yes’ पर क्लिक करें और आगे बढ़ें
- अब ‘Proceed for Online Claim’ ऑप्शन पर क्लिक करें
- अपने फंड को ऑनलाइन निकालने के लिए ‘PF Advance (Form 31)’ चुनें
- फॉर्म का एक नया सेक्शन खुलेगा, जिसमें आपको ‘Purpose for which advance is required’, आवश्यक राशि और कर्मचारी का पता चुनना होगा।
(ध्यान रखें कि कर्मचारी जिस काम के लिए पैसे नहीं निकाल सकते हैं, उनका उल्लेख लाल रंग में किया जाएगा)
- वैरिफिकेशन पर टिक करें और अपना आवेदन सबमिट करें
- जिस उद्देश्य के लिए आपने फॉर्म भरा है, उसके आधार पर आपको स्कैन किए गए दस्तावेज़ जमा करने पड़ सकते हैं
- आपकी कम्पनी को आपके विड्रॉल रिक्वेस्ट को स्वीकार करना होगा, जिसके बाद आपके EPF खाते से पैसा निकाला जाएगा और विड्रॉल फॉर्म भरने के समय जिस बैंक खाते की जानकारी आपने दी होगी, उसमें जमा किया जाएगा।
आपके EPFO के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा। एक बार क्लेम प्रोसेस होने के बाद, राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हालांकि EPFO द्वारा कोई औपचारिक समय सीमा प्रदान नहीं की गई है, पैसा आमतौर पर 15-20 कार्य दिनों के भीतर आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है।
पीएफ का पैसा ऑफलाइन कैसे निकालें?
पीएफ का पैसा ऑफलाइन निकालने के लिए आप संबंधित EPF ऑफिस में जा सकते हैं और कंपोज़िट क्लेम फॉर्म जमा कर सकते हैं। कंपोज़िट क्लेम फॉर्म (Composite Claim Form) दो तरह के होते हैं – आधार कार्ड और गैर-आधार कार्ड। आधार फॉर्म को नियोक्ता/कंपनी से अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप गैर-आधार फॉर्म चुनते हैं तो इसे ईपीएफओ ऑफिस में जमा करने से पहले अपने नियोक्ता/कंपनी से अटेस्ट करवाना होगा।
ईपीएफ विड्रॉल के लिए कौन-कौन से दस्तावेज लगते हैं?
पीएफ का पैसा निकालने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स चाहिए:
- यूनिवर्सल अकाउंट नबंर (यूएएन)
- ईपीएफ ग्राहक के बैंक खाते की जानकारी
- पहचान और एड्रेस प्रूफ
- एक कैंसल चेक, जिससे आपका बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड पता चल सकें
पीएफ विड्रॉल से संबंधित प्रश्न
क्या पीएफ का पैसा निकालने के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य है?
नहीं, पीएफ का पैसा निकालने के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य है। हालांकि, यह निकाली गई राशि पर लगने वाले टीडीएस को काफी कम कर सकता है।
मैं अपने पीएफ का 100% कब निकाल सकता हूँ?
आप अपने पीएफ का 100% पैसा कुछ विशेष परिस्थितियों में निकाल सकते हैं। हालांकि, यह पूरी तरह से आपकी नौकरी की स्थिति और ईपीएफओ के नियमों पर निर्भर करता है। आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद, नौकरी छोड़ने के बाद या अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा गंभीर बीमारी और घर खरीदने के लिए अपने पीएफ का ज्यादा हिस्सा निकाल सकते हैं।
ऑनलाइन पीएफ निकासी में कितने दिन लगेंगे?
ऑनलाइन पीएफ निकालने के बाद कर्मचारी के खाते में राशि जमा होने में लगभग 15-20 कार्य दिवस का समय लगता है।
पीएफ निकालने के नियम क्या हैं?
पीएफ का पैसा रिटायरमेंट के लिए जमा किया जाता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे- नौकरी छोड़ने पर, बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी, घर खरीदने के लिए, बीमारी में या इमरजेंसी समय में पीएफ का पैसा बीच में भी निकाल सकते हैं।
पीएफ विड्रॉल स्टेटस कैसे चेक (PF Withdrawal Status Check) करें?
पीएफ विड्रॉल के लिए आवेदन करने के बाद आप निम्नलिखित तरीकों से पीएफ विड्रॉल का स्टेटस चेक कर सकते हैं:
- अपने UAN और पासवर्ड के साथ UAN मेंबर पोर्टल में लॉग-इन करें
- ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ टैब पर क्लिक करें और ‘ट्रैक क्लेम स्टेटस’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अपना रेफरेंस नंबर दर्ज करें
- स्टेटस आपके स्क्रीन पर दिखने लगेगा।
बिना यूपीएन नंबर के पीएफ का पैसा कैसे निकालें ?
पीएफ विड्रॉल फॉर्म भरें और इसे रिजनल प्रोविडेंड फंड ऑफिस में जमा करें। इसके अलावा, आप अल्फ़ा-न्यूमेरिक प्रोविडेंड फंड अकाउंट नबंर के जरिए भी अपने पीएफ ऑफिस के अधिकार क्षेत्र की आसानी से जांच कर सकते हैं। जो आपके सैलरी स्लिप से आपका राज्य और स्थान दिखाता है।
ईपीएफ का पैसा ऑनलाइन मोबाइल (EPF withdrawal online mobile) से कैसे निकालें?
ईपीएफ सदस्य ईपीएफओ पोर्टल (EPFO Portal) या उमंग (UMANG) ऐप के माध्यम से घर बैठे अपने पीएफ को ट्रैक कर सकते हैं। ऐप या पोर्टल से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, एडवांस पीएफ निकासी और पेंशन क्लेम जैसे काम आसानी से मोबाइल से किया जा सकता है।
पीएफ मेडिकल ट्रीटमेंट पार्शियल विड्रॉल संबंधी नया नियम क्या है?
16 अप्रैल 2024 को ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसके अनुसार पीएफ पार्शियल विड्रॉल 50,000 रु. से बढ़ाकर 1 लाख रु. कर दिया गया है। ये निकासी कर्मचारी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ऑटो क्लेम सेटलमेंट के तहत कर सकते हैं।