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UPI कस्टमर केयर नबंर क्या है और शिकायत कैसे दर्ज करवा सकते हैं?

UPI कस्टमर केयर नबंर क्या है और शिकायत कैसे दर्ज करवा सकते हैं?
Vandana Punj
Vandana Punj

यूनिफ़ाइड पेमेंट इंटरफ़ेस (UPI), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित एक ऐसी प्रणाली है, जिसकी मदद से आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल छोटी राशि भुगतान से लेकर बड़ी राशि ट्रांसफर करने में किया जाता है।

लेकिन अगर आपका ट्रांजैक्शन गलत हो जाता है या कोई अन्य तरह की समस्या आती है तो इसके समाधान के लिए 24*7 UPI ग्राहक सेवा (UPI Customer Care number) से संपर्क कर सकते हैं। चलिए इस लेख में यूपीआई कस्टमर केयर नंबर और शिकायत कैसे दर्ज करवा सकते हैं इसके बारे में जानते हैं:

यूपीआई कस्टमर केयर नंबर 

अगर यूपीआई यूजर्स को यूपीआई संबंधी ट्रांजैक्शन, अकाउंट, भीम कैशबैक, पिन, रजिस्ट्रेशन, एसएमएस और लॉग-इन जैसे किसी तरह की समस्या होती है तो वह सरकार द्वारा जारी टोल-फ्री नंबर (toll-free number) पर संपर्क कर सकते हैं।

टोल-फ्री UPI कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर:

1800-1201-740
022-45414740

UPI शिकायत कैसे दर्ज करें?

यूपीआई ट्रांजैक्शन से संबंधित शिकायत दर्ज करवाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:

  • यूपीआई यूजर PSP app/TPAP app पर यूपीआई लेनदेन से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं
  • यूजर उस यूपीआई लेनदेन का चयन कर सकते हैं जिसके लिए वे शिकायत करना चाहते हैं
  • अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन से संबंधित कोई शिकायत है, तो ग्राहक को संबंधित TPAP के पास शिकायत दर्ज करानी होगी। अगर ग्राहक की शिकायत का समाधान टीपीएपी नहीं कर पा रहा है, तो ग्राहक PSP बैंक के साथ इस मुद्दे को आगे बढ़ा सकता है। अगर यहां भी यूजर की समस्या का निदान नहीं होता है तो ग्राहक बैंक लोकपाल (Bank Ombudsman) के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

उदाहरण से समझें- अगर कोई यूजर भीम ऐप (BHIM app) के जरिए यूपीआई ट्रांजेक्शन करता है, तो उसे सबसे पहले भीम ऐप के जरिए ही शिकायत करना चाहिए। यानी जिस भी माध्यम से यूपीआई कर रहे हैं सबसे पहले उसी के पास शिकायत दर्ज करवाएं। अगर TPAP से शिकायत का निवारण नहीं होता है तो ग्राहक को अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए।

ध्यान रखें कि अगर ग्राहक यूपीआई ट्रांजेक्शन करने के लिए किसी बैंक ऐप का इस्तेमाल कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे सबसे पहले बैंक के पास ही शिकायत करनी चाहिए। ये शिकायत छोटे फंड से लेकर मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए हो सकता है।

UPI कस्टमर केयर से संबंधित प्रश्न

क्या मैं अपने यूपीआई को विभिन्न बैंक अकाउंट से लिंक कर सकता हूं?

हां, आप एक बैंक अकाउंट को कई यूपीआई ऐप से लिंक कर सकते हैं। और कई बैंक अकाउंट को एक UPI App के जरिए भी चला सकते हैं।

क्या यूपीआई और भीम ऐप दोनों एक ही हैं?

नहीं, यूपीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। जबकि भीम (BHIM) एक मोबाइल ऐप है, जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने विकसित किया है। हालांकि दोनों को एनपीसीआई ने ही निर्मित किया है और इसका इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है।

फोनपे कस्टमर केयर नंबर (Phonepe Customer Care Number) क्या है?

आप अपने UPI ट्रांजेक्शन पर किसी भी प्रश्न या शिकायत के लिए फोनपे कस्टमर केयर नंबर- 080-68727374/022-68727374 पर कॉल कर सकते हैं।

फोनपे से रिफंड मिलने में कितना समय लगता है?

रिफंड मिलने में लगने वाला समय ग्राहक के पेमेंट मोड पर निर्भर करता है। जैसे- वॉलेट के जरिए पेमेंट करने पर रिफंड मिलने में 24 घंटे का समय, UPI पेमेंट करने पर 3 से 5 दिनों का समय और क्रेडिट या डेबिट कार्ड से किए गए पेमेंट का रिफंड मिलने में 7 से 9 दिनों का समय लगता है।

UPI शिकायत कैसे दर्ज करवा सकते हैं?

UPI शिकायत दर्ज करने के कई सारे तरीके हैं। आप या तो सीधे अपने बैंक को कॉल कर सकते हैं। या फिर UPI कस्टमर केयर नंबर (UPI Customer Care Number) के टोल-फ्री नंबर 18001201740 या हेल्पलाइन नंबर 022-45414740 पर संपर्क कर सकते हैं।

 

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