किसी भी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी की सैलरी में से कुछ रकम कटकर EPF और पेंशन फंड (EPS Fund) में जमा की जाती है। कर्मचारी के रिटायर होने पर यह रकम उसे पेंशन के रूप में मिलती है। इस पेंशन को निकालने के लिए फॉर्म 10C भरना पड़ता है। हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे फॉर्म 10C के ज़रिए ईपीएफ अकाउंट से पेंशन की रकम निकाल सकते हैं, इससे संबंंधित शर्तें क्या है और इस फॉर्म में कौन-कौन सी जानकारियां भरनी पड़ती है।
नोट: पीएफ से पैसा निकलाने के लिए अब फॉर्म 10C के बजाय कंपोजिट क्लेम फॉर्म (CCF) का इस्तेमाल किया जाता है। यह फॉर्म 19, 10C, और 31 का एक रिप्लेसमेंट है।
EPF से पेंशन का पैसा कैसे निकाल सकते हैं?
अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी मासिक सैलरी में 12% अमाउंट कटकर कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में जमा किया जाता है। इस 12% में सिर्फ 3.67% ही आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है, बाकी बची 8.33% राशि EPS यानी एंप्लॉयी पेंशन स्कीम में जमा की जाती है। इस रकम को निकालने के लिए नौकरी की अवधि 10 साल होनी चाहिए। ऐसा न होने पर आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के ज़रिए EPS में जमा सारी रकम एक बार में निकाल (EPS Withdrawal) सकते हैं। इसे रकम को निकालने के लिए फॉर्म 10C भरना पड़ता है।
फॉर्म 10C से जुड़ी शर्तें
फॉर्म 10C के साथ कुछ शर्तें (eps withdrawal rules) जुड़ी होती हैं जिन्हें पूरा करने के बाद ही आप पेंशन की राशि निकाल सकते हैं। इस फॉर्म के ज़रिए सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो किसी नौकरी में 10 साल की सर्विस पूरी करने से पहले नौकरी छोड़ चुकें हैं या फिर ऐसे लोग जिन्होंने 10 साल की अवधि पूरी नहीं की है और उनकी उम्र 58 साल हो गई है।
फॉर्म 10C में कौन-कौन सी जानकारी भरनी पड़ती है?
इसमें आपकी पर्सनल जानकारी के साथ-साथ आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, पेंशन नंबर और नौकरी ज्वाइन करने की तारीख और छोड़ने का कारण, आदि दर्ज करना होगा। फॉर्म 10C में नीचे बताई गई जानकारियां भरनी पड़ती है।
- नाम
- आधार कार्ड नंबर
- पैन कार्ड नंबर
- UAN/पेंशन नंबर
- आपकी जन्मतिथि
- पिता या पति का नाम
- कंपनी ज्वाइन करने और छोड़ने की तारीख
- छोड़ने की वजह
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- पोस्टल एड्रेस
फॉर्म 10C के ज़रिए ऑनलाइन पेंशन क्लेम करने का तरीका
- सबसे पहले EPF के e-SEWA (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पोर्टल पर जाएं
- अपना UAN, पासवर्ड, कैप्चा दर्ज करें
- इसके बाद, ‘Sign in’ पर क्लिक करें
- अब ‘Online Services’ पर जाकर ‘Claim Form (फॉर्म 31, 19, 10C & 10D)’ का विकल्प चुने्ं
- एक नया पेज खुलेगा जिसमें एक फॉर्म होगा। फॉर्म में दी गई डिटेल्स को वेरीफाई करें।
- ‘Certificate of Undertaking’ का एक पॉप-अप आएगा। इसे ‘Yes’ पर क्लिक कर वेरीफाई करें।
- ‘Proceed for Online Claim’ का विकल्प चुनें
- अब ‘I Want to apply for’ में जाकर ‘Withdraw Pension Only’ (Form-10C) को चुनें
- सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें और “Validate OTP and Submit Claim Form” पर क्लिक करें
- आपके ईपीएफ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को दर्ज करें और सबमिट करें
फॉर्म 10C डाउनलोड कैसे करें?
अगर आप पेंशन विड्रॉल के लिए ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फॉर्म 10C डाउनलोड करना होगा, जिसका तरीका कुछ इस प्रकार है:-
- EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- ‘Downloads’ के ऑप्शन पर क्लिक करें
- अब ‘Claim Forms’ का विकल्प चुनें
- इसके बाद ‘Form 10C’ पर क्लिक करें
- इतना करने के बाद आप पीडीएफ फॉर्मेट में फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे।
EPS स्कीम सर्टिफिकेट क्या है?
नौकरी छोड़ते समय या नौकरी बदलते समय ईपीएस सर्टिफिकेट (scheme certificate) लेना काफी ज़रूरी है। क्योंकि इस सर्टिफिकेट की मदद से आपके पेंशन को ट्रांसफर करने की सुविधा मिलती है। जब आप पेंशन क्लेम करते हैं, उस दौरान भी यह सर्टिफिकेट काम आता है। जिन लोगों ने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है और जिनकी उम्र 58 साल है वो पेंशन का लाभ उठाने के लिए इस स्कीम सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। दूसरी और वे लोग भी इस सर्टिफिकेट को ले सकते हैं जिन्होनें 10 साल की सर्विस पूरी नहीं की है।
EPF के फॉर्म 10C और 10D में अंतर
ईपीएस में पेंशन फंड के रूप में जमा रकम को निकालने के लिए इन दोनों फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कर्मचारी पूरी पेंशन राशि को एक बार में निकालना चाहता है तो उसे फॉर्म 10सी (Form 10C) भरकर जमा करना पड़ता है। ध्यान रहे, पेंशन फंड में जमा सारी रकम को सिर्फ तभी निकाला जा सकता है, जब कर्मचारी ने 10 साल में कम समय नौकरी की है। अगर कर्मचारी ने 10 साल से ज्यादा समय तक नौकरी की है, तो वह 10C (claim form 10c epf) के तहत पैसे नहीं निकाल सकता है। ऐसे कर्मचारियों के पास फॉर्म 10D भरने का विकल्प होता है जिसे भरकर वे मासिक तौर पर पेंशन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं।
ईपीएफ फॉर्म 10C से संबंधित प्रश्न
फॉर्म 10C कब भरा जाता है?
EPF से पेंशन अमाउंट निकालने के लिए फॉर्म 10C भरा जाता है।
फॉर्म 10C के लिए कौन योग्य है?
ऐसे कर्मचारी जिन्होनें 10 साल से कम समय के लिए नौकरी की है। इस फॉर्म के लिए योग्य हैं। इसी तरह जिन कर्मचारियों की 58 साल की उम्र और 10 साल की नौकरी की अवधि पूरी होने मृत्यु हो गई हैं उनके परिवार के सदस्य फॉर्म 10C के लिए एलिजिबल हैं।
EPS स्कीम सर्टिफिकेट क्या है?
किसी कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगी इस बात की जानकारी EPS स्कीम सर्टिफिकेट (form 10c scheme certificate) में होती है। इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर्मचारी की नौकरी की अवधि को दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है।
मेरा फॉर्म 10C रिजेक्ट हो गया है। इसके क्या कारण हैं?
अगर आपने फॉर्म 10C में गलत या अधूरी जानकारी भरी है जो ईपीएस डेटा से मेल नहीं खा रही हो या फिर आपका आधार लिंक नहीं है, तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा, अगर आप योग्यता शर्तों को पूरा नहीं करते तब भी फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए फॉर्म की योग्यता शर्तों को जानने के बाद सटीक डिटेल्स भरें और आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म जमा करें।
क्या हर बार नौकरी बदलने पर फॉर्म 10C भरना अनिवार्य है?
हां, आप जितनी बार नौकरी बदलेंगे उतनी बार आपको फॉर्म 10C भरना पड़ेगा।
फॉर्म 10C कहां से डाउनलोड करें?
EPFO की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म 10C डाउनलोड की जा सकती है।
फॉर्म 10C पीएफ फाइनल सेटलमेंट मिलने में कितना समय लगता है?
फॉर्म 10 के ज़रिए फाइनल सेटलमेंट पाने में 20 दिनों तक का समय लग जाता है।
मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पीएफ क्लेम सेटल हो गया है?
आप UAN मेंबर पोर्टल, EPF की वेबसाइट और उमंग ऐप के ज़रिए पीएफ क्लेम सेटलमेंट स्टेट्स चेक कर सकते हैं।