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फॅार्म 15G क्या है और इसे कैसे डाउनलोड करें? जानें

फॅार्म 15G क्या है और इसे कैसे डाउनलोड करें? जानें
Nikita
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अगर आपकी इनकम तय की गई टैक्स लिमिट से कम है, तो आप फॉर्म 15G (Form 15G) भरकर जमा कर सकते है और टीडीएस (TDS) कटौती में छूट प्राप्त कर सकते। फॉर्म 15G क्या है, इसे कैसे भरें और इसके लाभ समेत अधिक जानकारी के लिए ये लेख पढ़ें?

फॉर्म 15G क्या है?

फॉर्म 15G या EPF फॉर्म 15G 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) द्वारा भरा जाता हैं। इस फॉर्म को भरने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह सुनिश्चित करना है कि उनकी  EPF, RD या FD से मिलने वाले ब्याज पर कोई TDS न काटा जाए।

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, आपके फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी पर मिलने वाला ब्याज यदि सालाना 40,000 रुपये से अधिक और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये (फॉर्म 15H) है तो TDS काटा जाएगा। हाल ही में, EPFO ​​यूनिफाइड पोर्टल ने PF के लिए EPF फॉर्म 15G जमा करने की सुविधा शुरू की है, जो EPF मेंबर को ऑनलाइन PF राशि निकालने की अनुमति देता है।

ध्यान दें: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए  फॉर्म 15H है।

फॉर्म 15G डाउनलोड करने का तरीका 

  • आप EPF फॉर्म 15G को भारत के सभी प्रमुख बैंकों की वेबसाइट और EPFO ​​पोर्टल से आसानी फ्री में डाउनलोड कर सकते है।
  • इसके अलावा, फॉर्म 15 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

फॉर्म 15G जमा करने की योग्यता शर्तें 

  • वित्तीय वर्ष के लिए आपकी आय 2.5 लाख से कम है।
  • आपकी आयु 60 वर्ष से कम है और आप भारतीय नागरिक हैं।
  • 2.5 लाख से कम वार्षिक आय वाले HUF भी फॉर्म 15G जमा करने के लिए योग्य है।

फॉर्म 15G जमा करने के लाभ

  • PF फॉर्म 15G जमा करने का एक मुख्य लाभ यह है कि यह व्यक्तियों को TDS कटौती से बचने में मदद कर सकता है
  • यदि किसी व्यक्ति की आय से TDS काटा जाता है, तो उन्हें रिफंड का दावा करने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत तक इंतजार करना होगा। फॉर्म 15G जमा करके, व्यक्ति इस असुविधा से बच सकते हैं।
  •  यदि किसी व्यक्ति की आय से TDS काटा जाता है, तो इससे उन्हें मिलने वाला रिफंड कम हो सकता है।  पीएफ फॉर्म 15G जमा करके, व्यक्ति इस समस्या से बच सकते हैं और अपना पूरा रिफंड/ इनकम प्राप्त कर सकते हैं।
  • व्यक्ति अपने अनुसार फॉर्म को ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकता है।

फॉर्म 15G भरते समय याद रखने योग्य बातें

  • इन फॉर्म को धोखाधड़ी से जमा करने के मामले में, आपको इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 277 के तहत दंडित किया जाएगा।
  • यह फॉर्म आपके इनकम रिटर्न फॉर्म का विकल्प नहीं है क्योंकि आपको अलग से ITR दाखिल करना होगा।
  • यदि आप फॉर्म 15G देरी से जमा करते हैं और TDS कट जाता है, तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करके काटे गए TDS पर रिफंड का क्लेम किया जा सकता है
  • पीएफ फॉर्म 15G जमा करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप TDS छूट के पात्र हैं तो यह फॉर्म जमा कर सकते है इससे आपको टैक्स बचाने में मदद मिलेगी।
  • वर्तमान नियमों के अनुसार NRI फॉर्म 15G जमा करने के पात्र नहीं हैं।

PF निकालने के लिए फॉर्म 15G भरें 

अब जब आपको EPF पर लागू TDS नियमों और फॉर्म 15G  के बारे में जानकारी हो गई है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऑनलाइन EPF निकालने के लिए फॉर्म 15G कैसे भरें।

  •  EPFO ​​UAN यूनिफाइड पोर्टल पर लॉग इन करें।
  • Online Services विकल्प पर क्लिक करें।
  • अंतिम 4 अंकों वाले बैंक अकाउंट नंबर को वेरीफाई करें।
  • PF निकालने के लिए आपको फॉर्म का पार्ट I  ही भरना होगा।

बैंक द्वारा फॉर्म 15G भरें 

  • कई बैंक फॉर्म 15G ऑनलाइन भरने और जमा करने का विकल्प देते हैं।
  • यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके इंटरनेट बैंकिंग लॉग-इन करें।
  • ऑनलाइन FD टैब पर क्लिक करें, जिसके बाद आपको आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट की डिटेल्स दिखाई देगी।
  • उसी पेज पर, फॉर्म 15G और फॉर्म जेनरेट करने का विकल्प मिलेगा।
  • फॉर्म को भरने के लिए उपलब्ध लिंक पर क्लिक करें।
  • फॉर्म में मांगी गई जानकारी को बिना किसी गलती के भरें और उसे जमा कर दें।

फॉर्म 15G से जुड़े प्रश्न

फॉर्म 15G क्या है?

फॉर्म 15G एक सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म है। यह फॉर्म 60 वर्ष या उससे कम आयु वाले लोग और HUF द्वारा टैक्स बचाने के लिए भरा जाता है।

फॉर्म 15G और फॉर्म 15H में क्या अंतर है?

PF फॉर्म 15G और फॉर्म 15H दोनों ही सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म हैं। फॉर्म 15G 60 वर्ष से कम की आयु के लोग भरते है जबकि वरिष्ठ नागरिकों (60 साल या अधिक) को TDS से बचने के लिए फॉर्म 15H जमा करना होगा।

क्या मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर्म 15G जमा करना होगा?

नहीं, आपको पीएफ फॉर्म 15G/फॉर्म 15H सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे डिडक्टर को जमा करें और वे इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देंगे।

फॉर्म 15G जमा करने के लिए योग्यता शर्तें क्या हैं?

फॉर्म 15G जमा करने के लिए, आपकी आयु 60 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए और आपकी कुल इनकम मिलने वाली  टैक्स छूट लिमिट से अधिक नहीं होनी चाहिए।

किसी व्यक्ति को फॉर्म 15G दाखिल करने के लिए अधिकतम कितनी इनकम होनी चाहिए?

यदि आप पर कोई कर टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो आपको पीएफ फॉर्म 15G भरना चाहिए। यह तभी संभव है जब आय 3,00,000 रुपये तक हो।

 

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