अगर आप राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में निवेश कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आपके पास PRAN नंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी मदद से आप अपने NPS में किए गए सभी लेनदेन को जान सकते हैं। PRAN नंबर पेंशन क्लेम के दौरान भी काम आता है। चलिए जानते हैं PRAN प्राप्त (how to get pran) करने का तरीका।
PRAN क्या होता है?
PRAN (pran number) यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो एनपीएस में निवेश करने वाले कस्टमर्स को दिया जाने वाला एक यूनिक नंबर होता है। इसका इस्तेमाल अपने NPS कॉन्ट्रिब्यूशन को मैनेज करने, इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने आदि कामों के लिए क्या जाता है, इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं:-
- PRAN एक तरह की यूनिक आईडी है, जो एनपीएस का लाभ उठाने वाले लोगों के लिए एक पहचान के रूप में काम करता है।
- इसकी मदद से आप पेंशन फंड से जुड़े लेन-देन को ट्रैक कर सकते हैं।
- NPS अकाउंट में लॉगिन करने के लिए PRAN की ज़रूरत पड़ती है, इसे यूज़र आईडी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
PRAN कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें?
PRAN कार्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। NPS के लिए रजिस्टर करते समय आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, वहीं फॉर्म PRAN कार्ड के लिए भी होता है। यानि NPS आवेदन की प्रक्रिया और PRAN कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया एक ही है।
PRAN कार्ड के लिए ऑफलाइन आवदेन करने का तरीका
PRAN के लिए ऑफलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। आवदेन करने का तरीका जानने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:-
- अपने नज़दीकी NPS POP (प्वाइंट-ऑफ-प्रिसेंस) जाएं।
- सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म (CSRF) लें और आवश्यक जानकारी भरें
- फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार, पैन, कैंसिल चेक और फोटो आदि लगाएं
- अपना फॉर्म जमा करें और पेमेंट करें
- इसके बाद आपके फॉर्म की डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा।
- वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा होने के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल व मोबाइल नंबर में प्रान नंबर भेजा जाएगा।
- इसके अलावा एप्लीकेशन जमा कराने के 20 दिनों के भीतर PRAN कार्ड आपके पते पर भेजा जाएगा।
PRAN कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन का तरीका
NSDL की वेबसाइट के माध्यम से PRAN के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आप इसके लिए अपने आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। आधार की मदद से अप्लाई करने पर आपके आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा और आधार में दी गई सारी डिटेल्स PRAN के लिए फेच हो जाएगी। एप्लीकेशन में सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपना सिग्नेचर और अन्य दस्तावेज़ अप्लोड करने होंगे।
इन दस्तावेज़ों की होगी ज़रूरत
PRAN कार्ड के लिए आवेदन करते समय आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने पड़ते हैं, जिनमें आपकी बैंक डिटेल्स/कैंसल चेक, पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट और KYC डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं।
PRAN कार्ड स्टेटस कैसे चेक करें?
PRAN कार्ड के लिए आवेदन करने के बाद प्रान कार्ड डिस्पैच स्टेटस जानने के लिए NSDL की वेबसाइट पर जाएं और और आवश्यक डिटेस् जैसे PRAN नंबर, कैप्चा कोड आदि जैसी जानकारी दर्ज करें। इसके बाद सबमिट करने के बाद आपके प्रान कार्ड का स्टेटस आपकी स्क्रीन पर शो नहीं होगा। इसके अलावा आप 022 – 4090 4242 पर कॉल कर भी अपना PRAN कार्ड स्टेटस जान सकते हैं।
PRAN कार्ड से संबंधित प्रश्न
क्या NRIs PRAN कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हां, NRIs एनपीएस में निवेश करने के लिए एलिजिबल हैं, वे PRAN कार्ड के लिए भी आवदेन कर सकते हैं।
क्या PRAN कार्ड स्टेटस ऑफलाइन चेक किया जा सकता है?
हां, आप 022 – 4090 4242 पर कॉल कर ऑफलाइन अपने PRAN कार्ड एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं।
क्या मैं एक से ज्यादा PRAN कार्ड रख सकता हूं?
नहीं, आप नहीं आप एक से ज्यादा PRAN नहीं रख सकते।
PRAN एक्टिव है या नहीं, कैसे चेक करें?
PRAN एक्टिव है या नहीं यह चेक करने के लिए आपको आप एनपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जहां जाकर ‘PRAN Status’ के सेक्शन में जाएं और अपनी PRAN और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
PRAN कार्ड कस्टमर केयर को संपर्क कैसे करें?
PRAN कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करने के लिए https://cra-nsdl.com/CRA/cgmsMenuOnloadForSub.do पर जाएं या फिर आप 022 – 2499 3499 पर कॉल कर भी कस्टमर केयर को संपर्क कर सकते हैं।
PAN कार्ड और PRAN कार्ड में क्या अंतर है?
परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) का इस्तेमाल टैक्स से जुडे़ कामों के लिए किया जाता है। यह भारत के सभी टैक्सपेयर्स के लिए अनिवार्य है। जबकि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) जो उन कस्टमर्स को मिलता है, जिन्होनें एनपीएस के लिए आवेदन किया है।
NPS में लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी क्या है?
एनपीएस में लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र आई के रूप में अपने परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) को दर्ज करना होगा।